नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को कैद व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 03 Aug, 2018 10:15 PM

court gave punishment to accused of rape with minor girl

माननीय विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने बहला-फुसला कर अगवा करने और उसके बाद दुष्कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे....

धर्मशाला: माननीय विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने बहला-फुसला कर अगवा करने और उसके बाद दुष्कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे, वहीं जुर्माना अदा न करने की एवज में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 27 नवम्बर, 2015 को जिला हमीरपुर से संबंधित 26 वर्षीय युवक देहरा पुलिस थाना की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फु सला कर अपने घर ले गया। इस दौरान उसने उसके साथ अवैध संबंध बनाए। इसके बाद दोषी युवक उसे बस में शिमला ले गया। वहां पहुंचने पर उसे सूचना मिली कि उसके खिलाफ ज्वालामुखी पुलिस थाना में मामला दर्ज हो चुका है।

पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती
इसके बाद वह वापस उसे बस में चिंतपूर्णी लाया और ज्वालामुखी थाने में पहुंचा। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को आपबीत केबारे में बताया और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सारे सबूत एकत्रित किए। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा और बाद में केस स्थानांतरित होने पर इसकी पैरवी उप जिला न्यायवादी कपिल शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 16 गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को माननीय विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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