On Duty Doctor से मारपीट पड़ी महंगी, Court ने दोषी को सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 02 Jul, 2019 09:33 PM

court gave punishment to accused of assault with doctor

ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ मारपीट करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले पर राजेश तोमर सैशन जज चम्बा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तो साथ ही...

चम्बा (विनोद): ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ मारपीट करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले पर राजेश तोमर सैशन जज चम्बा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तो साथ ही उक्त धाराओं के तहत जुर्माना भी किया जिसके चलते दोषी व्यक्ति को कुल 33 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने की।

वर्ष 2015 का है मामला

उन्होंने बताया कि 4 सितम्बर, 2015 को चम्बा अस्पताल में तैनात चिकित्सक कंवलजीत ने ड्यूटी के दौरान उसके साथ मारपीट करने व उसे जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस थाना चम्बा में दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह चम्बा अस्पताल में रात के समय आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात था तो रात के करीब 11 बजे विजय कुमार पुत्र धर्म चंद निवासी मोहल्ला अप्पर जुलाहकड़ी अपनी पत्नी को लेकर आया। उक्त महिला की मैडीकल जांच के बाद उसने उपचार के लिए कुछ दवाइयां लिखीं। थोड़ी देर बाद विजय कुमार फिर से अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में आया और दवाइयों को लेकर उससे बहसबाजी करने लगा।

डॉक्टर को गिरेबान से पकड़कर की मारपीट

इतने में अस्पताल में एक हृदय घात का मामला आया, जिसके चलते डॉ. कंवलजीत उक्त रोगी के स्वास्थ्य की जांच करने चले गए। वहां पर भी विजय कुमार पहुंच गया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पहले उसकी पत्नी को देखने के लिए दबाव बनाने लगा और उसने अचानक से डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ लिया और उससे मारपीट करने लगा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को उसके चंगुल से छुड़ाया।

डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी

इसके बाद दोषी डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर उक्त चिकित्सक ने पुलिस को बुलाया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को आई.पी.सी. की धारा 333, 353, 332, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम तथ्यों व 14 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को मामले का दोषी करार दिया।

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