कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 09 Oct, 2018 10:02 PM

court gave punishment to accused hashish

विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू जिया लाल आजाद ने चरस तस्करी के एक मामले में हेत राम निवासी धारा फोजल जिला कुल्लू को दोषी करार दिया है। दोषी के खिलाफ उन्होंने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू जिया लाल आजाद ने चरस तस्करी के एक मामले में हेत राम निवासी धारा फोजल जिला कुल्लू को दोषी करार दिया है। दोषी के खिलाफ उन्होंने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

1.800 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था आरोपी
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज धीमान ने बताया कि दोषी के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला 29 नवम्बर, 2016 को दर्ज किया था। दोषी को शिरढ़ रोड रायसन के पास पुलिस ने 1.800 किलोग्राम चरस की खेप के साथ दबोचा गया था। न्यायालय ने मंगलवार को दोषी के खिलाफ उक्त सजा का फैसला सुनाया। न्यायालय में दोषी के खिलाफ 9 गवाह पेश हुए।

न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलील ठुकराई
उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से दोषी की सजा को कुछ कम करने के लिए गुहार लगाई। न्यायालय ने सजा कम करने से इंकार करते हुए कहा कि नशा कई घरों के चिराग बुझा देता है। कई जिंदगियां नशे के कारण नष्ट हो गई हैं। इसलिए नशा तस्करों की सजा को कम नहीं किया जा सकता।

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