मोबाइल चुराकर तेजधार हथियार से हमला करने वाले को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 02 Feb, 2019 10:15 PM

court gave punishment in thef and attack case

न्यायिक दंडाधिकारी आनी रवि शर्मा की अदालत ने नेपाली मूल के व्यक्ति को मोबाइल चोरी करने और पकड़े जाने पर मारपीट करने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला...

आनी: न्यायिक दंडाधिकारी आनी रवि शर्मा की अदालत ने नेपाली मूल के व्यक्ति को मोबाइल चोरी करने और पकड़े जाने पर मारपीट करने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि 16 फरवरी, 2018  को आरोपी नेपाली मूल के अशोक राम जोकि शिमला जिला के बागी में किशन कंडियाल के पास रहता था, उसने ब्रो पुलिस थाना के तहत जगातखाना में रात को नरेश कुमार के घर में घुसकर पहले तो उसका मोबाइल चोरी किया। जब नरेश कुमार ने उसे पकडऩे का प्रयास किया तो आरोपी ने मोबाइल को सतलुज नदी में फैंक दिया और नरेश कुमार पर तेजधार हथियार से हमला कर हथियार को भी कहीं फैंक दिया।

आनी की अदालत में विचाराधीन था मामला

मामला आनी की अदालत में विचाराधीन था, जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायिक दंडाधिकारी रवि शर्मा ने आरोपी को आई.पी.सी. की धारा 392 के तहत एक साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है तथा जुर्माना न देने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जबकि धारा 201 के तहत 6 महीने के कारावास और 500 रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

 

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