Edited By Vijay, Updated: 01 Dec, 2018 06:18 PM
घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास तथा 60 हजार रुपए अदा करने की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि मामले के आरोपी संदीप कुमार...
घुमारवीं: घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास तथा 60 हजार रुपए अदा करने की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि मामले के आरोपी संदीप कुमार पुत्र एच.आर. शर्मा निवासी टिक्करी ने पी.एन.बी. घुमारवीं शाखा से 13 जनवरी, 2016 को डेढ़ लाख रुपए का लोन लिया था। लोन लेने के उपरांत आरोपी लोन को वापस नहीं कर रहा था।
खाते में पैसे न होने के चलते बाऊंस हुआ था चैक
बैंक के कर्मचारियों के बार-बार आग्रह करने के उपरांत आरोपी ने 20 जून, 2017 को 30 हजार रुपए का एक चैक बैंक को दिया लेकिन खाते में पैसे न होने के चलते चैक बाऊंस हो गया था। बैंक ने आरोपी को पैसे अदा करने का लीगल नोटिस भी जारी किया लेकिन आरोपी ने बैंक के पैसे नहीं लौटाए। उसके उपरांत बैंक ने चैक बाऊंस काशिकायत पत्र अदालत में दायर किया, जिस पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास तथा 60 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है।