हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Vijay, Updated: 10 Jan, 2019 11:23 PM

court convicts sentenced to life imprisonment

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.के. शर्मा ने मर्डर के मामले में दोषी पाए गए मुजरिम रोहित अत्री को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में मुजरिम को 6 माह की अतिरिक्त...

नाहन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.के. शर्मा ने मर्डर के मामले में दोषी पाए गए मुजरिम रोहित अत्री को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में मुजरिम को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सैक्शन 201 के तहत मुजरिम को 2 साल की कैद व 5,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। इसी कड़ी में आई.पी.सी. के तहत जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी एम.के. शर्मा ने बताया कि मतलूब पुत्र आयूब निवासी बुधखेड़ा तहसील व जिला सहारनपुर पिछले 15 वर्षों से सोलन व राजगढ़ क्षेत्र में फलों के बगीचे की ठेकेदारी करता था। 22 जुलाई, 2015 को वह राजगढ़ आया था। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार मतलूब की मोबाइल पर बातचीत रोहित अत्री की मां किरण के साथ आखिरी बार 31 जुलाई को हुई थी। बाद में मतलूब के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन राजगढ़ में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने गांववालों की मदद से लापता मतलूब की खोज शुरू की। इस पर गांव से एक किलोमीटर दूर झाडिय़ों में खुदाई करने पर मतलूब की नग्न अवस्था में लाश बरामद की गई। लाश पर उसके कपड़े भी रखे गए थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जांच की।

जिला न्यायवादी ने बताया कि शुरू में मुजरिम रोहित, उसकी मां किरण व पिता कर्ण सिंह पर शक के आधार पर मामला दर्ज हुआ लेकिन उचित सबूत न मिलने से मुजरिम के माता-पिता को अदालत ने बरी कर दिया। जांच के बाद मुजरिम रोहित ने कबूल किया कि उसने मतलूब की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि सबूतों के आधार पर आज अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई है।

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