कोरोना पॉजीटिव ने छुपाई थी जानकारी, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

Edited By prashant sharma, Updated: 15 Apr, 2020 03:46 PM

corona positive had hidden information case registered for attempt to murder

एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने कहा कि पुलिस ने कोरोना पॉजीटिव आए कुठेड़ा खैरला के युवक पर जानकारी छुपाने के मामले में धारा 307 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले एक अन्य केस में चौकीमन्यार तथा नकड़ोह के एक व्यक्ति पर भी धारा 307 के तहत केस दर्ज किया...

ऊना (सुरेन्द्र) : एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने कहा कि पुलिस ने कोरोना पॉजीटिव आए कुठेड़ा खैरला के युवक पर जानकारी छुपाने के मामले में धारा 307 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले एक अन्य केस में चौकीमन्यार तथा नकड़ोह के एक व्यक्ति पर भी धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया था। एसपी ने बताया कि अब तक 15 मामले कोरोना पॉजीटिव के आ चुके हैं जबकि 250 लोगों को चिन्हित किया गया है जो पॉजीटिव लोगों के संपर्क में रहे हैं। ऐसे लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है और साथ में उनके सैम्पल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। 

एसपी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य से हिमाचल आने वाले लोगों को प्रदेश में एंट्री नहीं दी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि जब तक हिमाचल का कोई डीएम अनुमति नहीं देगा तब तक दूसरे राज्यों के डीएम के पास मान्य नहीं होंगे और न ही ऐसे लोगों को हिमाचल में प्रवेश करने दिया जाएगा। जिला ऊना में सबसे अधिक 23 एंट्री प्वाइंट हैं जिनके जरिए लोग पंजाब से हिमाचल में प्रवेश करते हैं। ऐसे में किसी भी बैरियर पर किसी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं दी  जाएगी। जो व्यक्ति प्रवेश करेगा उसे क्वारंटाइन सैंटरों में भेजा जाएगा। एसपी ने स्पष्ट किया कि मेडिकल एमरजैंसी के पास या दस्तावेज लाने वालों की भी जांच होगी और यदि वह सही पाए जाएंगे तभी उन्हें प्रदेश में जाने दिया जाएगा अन्यथा इन्हें भी रोका जाएगा। 

एसपी ने कहा कि किसानों को खेतों में काम करने की कोई मनाही नहीं होगी। न ही खेतों में काम कर रहे किसानों के कार्य में पुलिस दखलंदाजी करेगी। उन्होंने कहा कि जो किसान अपने ट्रैक्टर या वाहन में खेतों की तरफ जाएंगे उनमें केवल वही लोग जाएं जिनके पास अनुमति पत्र हों अन्यथा बिना पास या परमिट के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसपी ने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को काम करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए ऐसा भी सुनिश्चित किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि होम क्वारंटाइन तोड़ने वाले लोगों पर भी अब केस दर्ज किए जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर 188 एक्ट सहित कई अन्य धाराओं के तहत लोगों को नामजद किया जाएगा। एसपी ने कहा कि आज भी कई सैम्पल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है।
 

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