Edited By Vijay, Updated: 04 Jun, 2022 10:20 PM
न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी की अदालत ने अपहरण के एक मामले में दोषी को 2 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 अप्रैल, 2016 को एक व्यक्ति ने पुलिस थाना औट में शिकायत दर्ज...
मंडी (अनिल): न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी की अदालत ने अपहरण के एक मामले में दोषी को 2 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 अप्रैल, 2016 को एक व्यक्ति ने पुलिस थाना औट में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी स्कूल में पढ़ती है तथा 15 अप्रैल से लापता है। उसे भागने में जिला कुल्लू निवासी भोला राम उर्फ भूपी पुत्र चेतराम का हाथ है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाना औट में भोला राम उर्फ भूपी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन हरि सिंह सहायक उप निरीक्षक औट ने की थी और छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। इसके पश्चात अदालत ने भोला राम उर्फ भूपी पुत्र चेतराम निवासी गांव कोटला तहसील बंजार जिला कुल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपहरण के आरोप में उक्त सजा सुनाई है।
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