विद्यार्थी अब ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे शिकायतें

Edited By kirti, Updated: 11 May, 2019 10:41 AM

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विद्यार्थी अब अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन विद्यार्थी शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह ऑनलाइन पोर्टल 3 महीने के भीतर स्थापित करने के...

शिमला : विद्यार्थी अब अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन विद्यार्थी शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह ऑनलाइन पोर्टल 3 महीने के भीतर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर तैयार किए रैगुलेशन को लेकर यू.जी.सी. ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यू.जी.सी. ने रिड्रैसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ स्टूडैंट्स रैगुलेशन 2019 अधिसूचित किया है।

रैगुलेशन में 16 प्रकार की शिकायतों को अधिसूचित किया है। इसमें मैरिट के विपरीत एडमिशन देने, प्रोस्पैक्टस प्रकाशित न करना, संस्थान की एडमिशन पॉलिसी में अनियमितताएं, एडमिशन पॉलिसी के तहत प्रवेश न देने पर, प्रोस्पैक्टस में झूठी व गलत जानकारी देने पर, विद्याॢथयों के सर्टीफिकेट या दस्तावेज वापस न देने पर या रोकने पर, संस्थान के प्रबंधन द्वारा विद्याॢथयों से तय से अधिक फीस लेने पर, संस्थान द्वारा समय पर परीक्षा न लेने, परिणाम समय पर घोषित न करने पर, प्रोस्पैक्टस में शामिल बिंदुओं के तहत संस्थान में विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान न करने पर, मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने से संबंंधित, उत्पीडऩ से संबंधित शिकायत और संस्थान में गुणात्मक शिक्षा न मिलने से संबंधित आदि शिकायतें की जा सकेंगी।

इसके अलावा अधिसूचना में कई अन्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने के साथ ही यू.जी.सी. ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर रिड्रैसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ स्टूडैंट्स रैगुलेशन 2019 की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है और रिड्रैसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ स्टूडैंट्स रैगुलेशन 2019 के बारे में मान्यता प्राप्त कालेजों को भी बताने के निर्देश दिए हैं। जारी की गई अधिसूचना के तहत 4 प्रकार की विद्यार्थी शिकायत निवारण कमेटियां गठित करनी होंगी।

इसमें कालेजिएट शिकायत निवारण कमेटी, विभागीय शिकायत निवारण कमेटी, इंस्टीच्यूशनल शिकायत निवारण कमेटी और यूनिवर्सिटी शिकायत निवारण कमेटी शामिल हैं। ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान को निर्धारित अवधि में उचित विद्यार्थी शिकायत निवारण कमेटी के पास शिकायत भेजनी होगी। इसके बाद विद्यार्थी शिकायत निवारण कमेटी मामले की सुनवाई के लिए तिथि तय करेगी। कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट विद्यार्थी लोकपाल से शिकायत कर सकेंगे।

 

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