पैसे लेने के बाद मशीन न देने पर कंपनी को लगाया जुर्माना

Edited By Rajneesh Himalian, Updated: 02 Jun, 2022 03:22 PM

company fined for not giving machine after taking money

पैसे लेने के बावजूद उपभोक्ता को मशीन उपलब्ध न करवाने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग कांगड़ा ने संबंधित कंपनी को जुर्माना लगाया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): पैसे लेने के बावजूद उपभोक्ता को मशीन उपलब्ध न करवाने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग कांगड़ा ने संबंधित कंपनी को जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को शिकायत दर्ज करने को लेकर आए खर्चे का भुगतान भी कंपनी को करना होगा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग कांगड़ा ने पालमपुर निवासी सुधीर लोहिया की एक शिकायत का निपटारा करते हुए दिल्ली की को शिकायतकर्ता को 51640 रुपए वापस करने और 75000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यही नहीं शिकायतकर्ता को 51640 की राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित शिकायत दायर करने की तिथि से व 10000 शिकायत दायर करने का खर्चा देने के आदेश दिए है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपनी आजीविका के लिए एक रेस्टोरेंट खोला था। इसमें पिज्जा बनाने वाली मशीन प्रतिवादी से लेने के लिए इकरार किया था। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से 51640 रुपए प्राप्त कर लिए थे, परंतु शिकायतकर्ता के बार-बार कहने पर भी उसे पिज्जा बनाने वाली मशीन प्रदान नहीं की। उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा एवं सदस्य आरती सूद ने यह फैसला सुनाया।

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