निजी स्कूल बसों में बच्चों की डिटेल व GPS सिस्टम लगाना जरूरी

Edited By Ekta, Updated: 03 Mar, 2019 12:23 PM

children in private school buses mandatory details and gps s

निजी स्कूल बसों को लेकर आए दिन हो रहे हादसों पर हरकत में आते हुए पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसी को लेकर शनिवार को निजी स्कूलों के संचालकों व प्रधानाचार्यों के साथ पुलिस विभाग की ओर से डी.एस.पी. रेणू शर्मा तथा परिवहन...

हमीरपुर (अंकिता): निजी स्कूल बसों को लेकर आए दिन हो रहे हादसों पर हरकत में आते हुए पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसी को लेकर शनिवार को निजी स्कूलों के संचालकों व प्रधानाचार्यों के साथ पुलिस विभाग की ओर से डी.एस.पी. रेणू शर्मा तथा परिवहन विभाग की ओर से आर.टी.ओ. वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हमीर भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल बसों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए, साथ ही जल्द इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक स्कूल बसों में जी.पी.एस. सिस्टम आवश्यक कर दिया है तथा बसों की लोकेशन की पल-पल की जानकारी मिलती रहे, वहीं बसों में चालक-परिचालक, महिला सुरक्षा कर्मी के साथ एक अटैंडैंट होना भी आवश्यक किया गया है। 

एक अहम निर्णय भी लिया गया जिसके मुताबिक जिस स्कूल बस से छात्र अपने घर से स्कूल तथा स्कूल से घर जाते हैं, उस स्कूल बस में छात्रों की सूची लगानी होगी, जिसमें बच्चों का नाम, स्टेशन, पता, मोबाइल नम्बर व ब्लड ग्रुप इत्यादि भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ अरसे से पेश आए सड़क हादसों में अक्सर बच्चों के हताहत होने तथा मरने के मामले सामने आए हैं, जिनमें देखा गया है कि अक्सर हादसे का जिम्मेदार चालक को ठहरा दिया जाता है जबकि हादसे के पीछे कुछ और ही कारण होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन व आर.टी.ओ. ने निर्देश जारी किए हैं।

स्टाफ की होगी ग्रे रंग की यूनिफॉर्म, सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगवाएं

चालक की उम्र की सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें बताया गया है कि चालक की उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका उचित हैल्थ टैस्ट होना तथा चालक का साल का फिटनैस प्रमाण भी बनवाना आवश्यक है। चालक व स्टाफ के लिए बस में कैबिन होना चाहिए, बस में 2 फायर एग्जिट होने चाहिए। स्कूल की गाड़ी का इंश्योरैंस होना चाहिए। स्कूल बसों में सी.सी.टी.वी. होना चाहिए जिससे बस के साथ छात्रों की पल-पल की खबर मिलती रहे तथा आवश्यकता के समय रिकार्ड भी उपलब्ध रहे। गाड़ी में स्पीड गवर्नर, गाड़ी के 15 साल से पुराना न होना इत्यादि का भी खासा ख्याल रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल बस चालकों तथा परिचालकों की यूनिफॉर्म ग्रे रंग की होनी चाहिए, जिसके साथ में नाम प्लेट का बैज भी दिया होना चाहिए। स्कूल बस के चालक के पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!