चाइल्ड लाइन ने पुलिस के सहयोग से रुकवाया बाल विवाह

Edited By Vijay, Updated: 17 Mar, 2019 08:00 PM

child line stops child marriage with the help of police

चाइल्ड लाइन संस्था चम्बा को शनिवार देर रात जडेरा व सिलाघ्राट में 2 ग्राम पंचायतों में 2 नाबालिगों के विवाह होने की सूचना मिली। इस बारे में जानकारी देते हुए चाइल्ड लाइन संस्था परियोजना समन्वयक कपिल शर्मा ने बताया कि दूरभाष के माध्यम से संस्था को...

चम्बा: चाइल्ड लाइन संस्था चम्बा को शनिवार देर रात जडेरा व सिलाघ्राट में 2 ग्राम पंचायतों में 2 नाबालिगों के विवाह होने की सूचना मिली। इस बारे में जानकारी देते हुए चाइल्ड लाइन संस्था परियोजना समन्वयक कपिल शर्मा ने बताया कि दूरभाष के माध्यम से संस्था को नाबालिगों के विवाह करवाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनमें 2 लड़के और एक लड़की नाबालिगव एक लड़की बालिग है। उन्होंने बताया कि सूचना में यह भी ज्ञात हुआ कि शादी की रस्में रात को करीब 9 बजे पूर्ण की जानी थीं, जिस पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाते हुए संस्था द्वारा इसकी सूचना डी.सी. चम्बा हरिकेश मीणा व एस.डी.एम. चम्बा दीप्ति मंढोत्रा को दी गई।

परिजनों बोले-शादी नहीं हो रही थी मंगनी

इस पर जिला प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इस सूचना पुलिस थाना सदर को दी गई जहां से एक दल चाइल्ड लाइन टीम के साथ पंचायत जडेरा व सिलाघ्राट पहुंचा। सूचना के आधार पर जब टीम ने मौके पर पहुंच कर लोगों से पूछताछ की तो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने माना कि वह समारोह में इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि लड़के की उम्र 17 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष है जिसके चलते दोनों का विवाह नहीं अपितु उन दोनों की मंगनी (रिश्ता) की जा रही है। यह सब परिवार वालों की आपसी राय से किया जा रहा है, जिसमें लड़के या लड़की के साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की जा रही है।

नाबालिगों व उनके परिवार की हुई काऊंसलिंग

टीम द्वारा यह भी पाया गया कि दोनों परिवार व लड़का तथा लड़की निरक्षर हैं, जिसके चलते टीम द्वारा नाबालिगों व उनके परिवार की काऊंसलिंग की गई और चेताया गया कि  जब तक लड़का 21 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष की न हो जाए तब तक उनकी शादी न की जाए। इसके तहत दोनों ही परिवारों पर संस्था, पुलिस विभाग सहित क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि शादी या निकाह की कोई सूचना मिले तो दोनों ही परिवारों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

समारोह में उपस्थित लोगों के बयान किए कलमबद्ध

संस्था व पुलिस दल ने उपस्थित लोगों व परिवार सहित लड़के व लड़की को बाल विवाह की बुराई के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि छोटी आयु में शादी करना या करवाना कानूनी जुर्म है जबकि निर्धारित विवाह की आयु में पति-पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। समारोह में उपस्थित लोगों के बयान भी कलमबद्ध किए। इसके अतिरिक्त दूसरे बाल विवाह संबंधी सूचना की गहनता से छानबीन करने पर कोई ठोस तथ्य नहीं पाए गए। इस अभियान में कांस्टेबल दिनेश शर्मा, गैस लाल व हेमराज ठाकुर उपस्थित रहे।

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