चैक बाऊंस मामले में दोषी को कैद व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 28 Jun, 2019 11:30 PM

cheque bounce case

न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत में एक चैक बाऊंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास तथा 3.47 लाख रुपए अदा करने के निर्देश जारी किए। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई के वकील लेख...

घुमारवीं: न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत में एक चैक बाऊंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास तथा 3.47 लाख रुपए अदा करने के निर्देश जारी किए। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई के वकील लेख राम नड्डा ने बताया कि इस मामले के आरोपी बलवंत सिंह पुत्र मंसाराम निवासी गांव दधोल खुर्द तहसील घुमारवीं ने बतौर गारंटर चैक जारी किया था। उन्होंने बताया कि पवन कुमार प्रोपराइटर सागर बूट हाऊस तलाई ने उनके बैंक से लोन लिया था। इस लोन की गारंटी मामले के आरोपी बलवंत सिंह ने दी थी। उन्होंने बताया कि पवन कुमार ने बैंक के साथ वन टाइम सैटेलमैंट के तहत बैंक को 1 लाख 73 हजार रुपए अदा करने की सैटलमैंट कर ली थी।

अदायगी के दौरान बाऊंस हो गया था चैक

इस सैटलमैंट के एवज में मामले के आरोपी बलवंत सिंह ने बैंक को उपरोक्त धनराशि का एक चैक दे दिया। इस चैक को बैंक ने अदायगी के लिए लगाया लेकिन उपरोक्त चैक बाऊंस हो गया। लेख राम नड्डा ने बताया कि चैक बाऊंस हो जाने के उपरांत मामले के आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया गया लेकिन आरोपी ने उपरोक्त धनराशि शिकायतकत्र्ता के बैंक में जमा नहीं की, जिसके चलते यह शिकायत अदालत में दायर की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को दोषी करार कर दिया गया तथा चैक की दोगुना राशि जमा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!