चरस तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 1,00,000 रुपए जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Jun, 2022 10:06 PM

chamba smuggler accused imprisonment

विशेष न्यायाधीश (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) चम्बा सचिन रघु की अदालत ने चरस के आरोप में दोषी पाए जाने पर चंदन पुत्र दौलत राम निवासी मकान नंबर ई.डी. 275 अली मोहल्ला, जालंधर को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

चम्बा (काकू): विशेष न्यायाधीश (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) चम्बा सचिन रघु की अदालत ने चरस के आरोप में दोषी पाए जाने पर चंदन पुत्र दौलत राम निवासी मकान नंबर ई.डी. 275 अली मोहल्ला, जालंधर को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1,00,000 रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 के तहत एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 12 व 13 मार्च 2012 की रात को नकरोड़ पुलिस ने चम्बा-तीसा मार्ग पर गुणुनाला में लगभग 2.30 बजे एक मारुति कार को बड़ोह से चम्बा की ओर आते देखा। कार को तलाशी के लिए रोका। वाहन की आगे की सीटों पर चालक सहित 2 पुरुष बैठे थे, जबकि पीछे की ओर एक महिला बैठी थी। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम हरवंदर सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम चंदन बताया, जबकि महिला ने अपना नाम जसबीर कौर बताया।

कार में पिछली सीट पर एक थैला रखा था। पुलिस कर्मियों ने जब पूछा कि थैले में क्या है तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान थैले में 1.800 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इसके अलावा कार के डैश बोर्ड की तलाशी लेने पर 20.0 ग्राम पोस्त (चुरा-पोस्त) बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी चंदन फरार हो गया था और उसे पी.ओ. घोषित कर दिया गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया और कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!