चरस आरोपी को मिला 10 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Aug, 2019 10:45 PM

chamba charas accused imprisonment

करीब 2 वर्ष पूर्व 2 किलो 212 ग्राम चरस सहित धरे गए आरोपी लखबीर सिंह पुत्र जितेंद्र कुमार निवासी गांव हरसमानसर, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर पंजाब को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

चम्बा, (विनोद): करीब 2 वर्ष पूर्व 2 किलो 212 ग्राम चरस सहित धरे गए आरोपी लखबीर सिंह पुत्र जितेंद्र कुमार निवासी गांव हरसमानसर, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर पंजाब को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने की एवज में दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सोमवार को सैशन जज चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले की सरकारी पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने पैरवी की। उन्होंने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवम्बर, 2016 को जब ए.एस.आई. जगरूप सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ तुनुहट्टी के पास नाका लगाकर वहां से गुजरने वाले वाहनों की नियमित जांच प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे तो शाम 7 बजकर 35 मिनट पर आल्टो कार आई। पुलिस ने उक्त गाड़ी को जब जांच के लिए रोका तो गाड़ी में चालक ही मौजूद था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान बताई।

वजन किया तो वह 2 किलो 212 ग्राम पाई गई

उसकी संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो चालक की सीट के नीचे से पुलिस को एक बैग बरामद हुआ। पुलिस ने जब उक्त बैग को संदेह होने के चलते खोलकर जांचा तो उसमें पुलिस को चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसका वजन किया तो वह 2 किलो 212 ग्राम पाई गई। पुलिस ने उक्त गाड़ी चालक के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे चरस सहित अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद अदालत में मामला पेश किया। इस मामले से जुड़े 13 गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम तथ्यों व गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए चरस आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तो साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया।

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