टैंकर से बाइक सवारों पर गिरा कास्टिक सोडा, कोर्ट ने चालक को दी ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2018 05:55 PM

caustic soda dropped on bike riders from tanker court sentenced to driver

टैंकर से कास्टिक सोडा गिरने पर अदालत ने टैंकर चालक को 9 महीने की कैद और 400 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

बी.बी.एन.: टैंकर से कास्टिक सोडा गिरने पर अदालत ने टैंकर चालक को 9 महीने की कैद और 400 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गौरव अग्रिहोत्री ने बताया कि ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नालागढ़ अदालत नंबर-2 जितेंद्र कुमार की अदालत ने टैंकर चालक हरदीप सिंह निवासी देहला, जिला ऊना को टैंकर से कास्टिक सोडा गिरने पर लापरवाही का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि 3 नवम्बर, 2011 की रात को वादी मुकद्दमा व उसका दोस्त बाइक पर जा रहे थे। उनके आगे एक टैंकर चल रहा था।

आंखों, चेहरे व सिर में हो गई थी जलन
इस दौरान उन दोनों पर टैंकर से कास्टिक सोडा गिर गया। चालक ने हैल्मेट लगा रखा था, जिससे उसका बचाव हो गया जबकि पीछे बैठे उसके दोस्त पर कास्टिक सोडा गिरने से आंखों, चेहरे व सिर में जलन हो गई थी। अदालत ने टैंकर चालक को धारा 336 व 337 आई.पी.सी. में दोषी मानते हुए धारा 337 में 6 महीने की कैद व 200 रुपए जुर्माना तथा धारा 336 में 3 महीने की कैद व 200 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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