Edited By Vijay, Updated: 17 Oct, 2019 07:24 PM
मंडी जिला के सुंदरनगर में बुधवार को 16.20 ग्राम चिट्टे सहित पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ अब आईपीसी की धारा 308 के अंतर्गत गैर-इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है।
सुंदरनगर (नितेश सैनी): मंडी जिला के सुंदरनगर में बुधवार को 16.20 ग्राम चिट्टे सहित पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ अब आईपीसी की धारा 308 के अंतर्गत गैर-इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि हिमाचल पुलिस ने देवभूमि में बढ़ रही चिट्टा तस्करी पर लगाम कसने को लेकर कड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने ऐसा प्रावधान किया है कि अब चिट्टा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश) लगाई जाएगी।
5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे आरोपी
मामले के तीनों आरोपियों को सुंदरनगर पुलिस टीम द्वारा एएसआई गिरधारी लाल के नेतृत्व में वीरवार को एसीजेएम हकीकत धांडा के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आरोपियों को 21 अक्तूबर को दोबारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
क्या है मामला
सुंदरनगर थाना पुलिस की टीम ने बुधवार को एएसआई ललित कुमार की अगवाई में पैट्रोलिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी रैस्ट हाऊस चौक पर स्थित सीनियर सैकेंडरी कन्या विद्यालय के समीप मौजूद एक टूटे-फूटे सरकारी भवन में 2 युवकों से 16.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस दौरान तीसरा युवक खिड़की से छलांग लगाकर मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया था।
क्या बाेले डीएसपी सुंदरनगर
डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने बताया कि प्रदेश पुलिस महानिदेशक के दिशा-निर्देशानुसार चिट्टा मामले में पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के साथ आईपीसी की धारा 308 में गैर-इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब आरोपियों को दोबारा 21 अक्तूबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा।