Cabinet Meeting: शैल बाला के नाम से जाना जाएगा ये स्कूल, हजारों अनुबंध-दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित (

Edited By Vijay, Updated: 08 May, 2018 08:38 PM

प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा जल विद्युत नीति (पॉवर पॉलिसी) में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है।

शिमला: प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा जल विद्युत नीति (पॉवर पॉलिसी) में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राष्ट्रीय जल विद्युत नीति के प्रावधानों तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के प्रावधानों के दृष्टिगत नई परियोजनाओं के आबंटन के लिए लागू होने वाली रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।


10 मैगावाट तक के प्रोजैक्टों की बिजली खरीदेगा बिजली बोर्ड
बैठक में पहले से आबंटित परियोजनाओं के मामले में पहले 12 वर्षों के लिए 12 फीसदी नि:शुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी। 10 मैगावाट तक क्षमता वाली जलवद्यित परियोजनाओं की ऊर्जा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड की तरफ से अनिवार्य रूप से खरीदने को मंजूरी दी गई। 25 मैगावाट तक की जलविद्युत परियोजनाओं के मामलों में लागू होने वाली जैनरिक टैरिफ  समझौते के कार्यान्वयन की तिथि के स्थान पर परियोजना के शुरू होने की तिथि से लागू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।


प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लागू नहीं होंगी व्हीलिंग व ओपन एक्सैस दरें
25 मैगावाट तक की क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं में व्हीलिंग दरों व ओपन एक्सैस दरों को लागू नहीं किया जाएगा ताकि राज्य से बाहर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बेचा जा सके। इन सभी कदमों से करीब 5,100 मैगावाट क्षमता की 737 बाधित परियोजनाओं को शुरू किया जा सकेगा तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त 2,200 मैगावाट क्षमता की 300 परियोजनाओं को आबंटित करना भी संभव होगा, जिसके लिए पुरानी नीति के अंतर्गत बार-बार विज्ञापन देने के बावजूद कोई आगे नहीं आया था। इन सभी प्रयासों से आगामी 10 वर्षों में जलविद्युत क्षेत्र में 70 हजार करोड़ का निजी निवेश संभव होगा।


एस.जे.वी.एन. को प्रोजैक्ट आबंटित
मंत्रिमंडल ने लूरी चरण-1, 2 तथा सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर स्पैशल पर्पज व्हीकल के स्थान पर स्टैंड अलोन और बूम आधार पर जिला हमीरपुर की ब्यास नदी पर 66 मैगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन को एस.जे.वी.एन. लिमिटेड को आबंटित करने को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को आबंटित किए जाने पर कसरत चल रही थी।


शैल बाला के नाम से जाना जाएगा बलद्वाड़ा स्कूल
कसौली गोलीकांड में प्राण गंवाने वाली सहायक शहरी एवं ग्राम नियोजक अधिकारी स्वर्गीय शैल बाला को मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि दी। बैठक में जिला मंडी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाड़ा का नाम शैल बाला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाड़ा रखने का निर्णय लिया गया।


अपराध से पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा निधि (अपराध पीड़ित मुआवजा) योजना, 2018 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत अपराध पीड़ितों को मुआवजा मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक अपराध पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अलग से कोष की स्थापना नहीं की गई थी।


हजारों अनुबंध व दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित
विभिन्न सरकारी विभागों में 31 मार्च, 2018 तथा 30 सितम्बर, 2018 को 3 साल का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों में 31 मार्च, 2018 तथा 30 सितम्बर, 2018 को 5 साल का निरंतर सेवाकाल पूर्ण करने वाले दैनिकभोगी व आकस्मिक भोगी कर्मियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। इससे हजारों कर्मचारियों को नियमित होने का मौका मिलेगा।


राज्यपाल के ड्रीम प्रोजैक्ट शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को मंजूरी
राज्यपाल आचार्य देवव्रत के ड्रीम प्रोजैक्ट शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किसानों की खेतों से आय बढ़ाने तथा कृषि लागत कम करने के लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना से प्राकृतिक कृषि को नई दिशा मिलेगी तथा किसानों द्वारा खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग में कमी आएगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पैकेज ऑफ  प्रैक्टिसिज तैयार करेंगे।


नौहराधार में स्थापित होगा व्हाइट सीमैंट प्लांट
बैठक में जिला सिरमौर के नौहराधार में व्हाइट सीमैंट प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 108 हैक्टेयर क्षेत्र पर माइनिंग लीज के लिए मैसर्ज एफ .सी.आई. अरावली जिप्सम एंड मिनरल्ज इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) जोधपुर, राजस्थान को लैटर ऑफ  इनटैंट जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।


विज्ञान विषय रुचिकर बनाने के लिए पुरस्कार योजना
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि लेने के लिए जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत जमा 2 की बोर्ड परीक्षाओं में विज्ञान संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।


ज्वाली को कॉलेज व थुरल को तहसील
बैठक में जिला कांगड़ा के ज्वाली में शैक्षणिक संस्थान को संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों सहित नया राजकीय कॉलेज खोलने को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा आवश्यक कर्मियों सहित जिला कांगड़ा के ग्राम पंचायत पटियालकर में नियमित पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारियों सहित ऊना जिले की थानाकलां तथा लठियाणी पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिले की उपतहसील थुरल को आवश्यक स्टाफ  सहित तहसील में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।


38 पदों को भरने की मंजूरी
बैठक में विभिन्न विभागों में 38 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इसके तहत जवाली में कॉलेज के लिए 18 पदों व गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों में से विभिन्न श्रेणियों के 6 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में अनुबंध आधार पर जिला बिलासपुर के राजकीय डिग्री कॉलेज जुखाला में शारीरिक शिक्षा के असिस्टैंट प्रोफेसर का 1 पद तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की राज्य न्यायालय प्रबंधन समिति में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) का 1 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह आधार पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफ ाई कर्मियों के 12 रिक्त पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।


प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रैजेंटेशन
मंत्रिमंडल बैठक के दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रैजेटेंशन भी हुई। इसमें विभाग की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि कितनी विभागीय सेवाओं को समयबद्ध किया गया है और इसके लिए किन अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। इन सेवाओं को समयबद्ध उपलब्ध न करवाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है।

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