Cabinet decision : हिमाचल में 26 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

Edited By prashant sharma, Updated: 15 May, 2021 06:30 PM

cabinet decision corona curfew extended by 26 may in himachal

जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था वैसा ही हुआ है। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। इन हालातों को देखते हुण् हिमाचल प्रदेश की कैनिबेट मीटिंग में प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने...

शिमला : जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था वैसा ही हुआ है। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। इन हालातों को देखते हुण् हिमाचल प्रदेश की कैनिबेट मीटिंग में प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय हुआ है। वहीं मंगलवार से शुक्रवार तक प्रदेश के बाजारों में हार्डवेयर की दुकानें प्रारंभ रहेगी। हालांकि यह दुकानें सिर्फ तीन घंटों के लिए खुलेगी। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू को लेकर पूर्व की बंदिशे लागू रहेगी। 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। इस वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए मंत्रिमण्डल ने पूरे प्रदेश में कोरोना कफ्र्यू को 26 मई, 2021 को प्रातः 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक में कामगार और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से सम्बन्धित सभी दुकानों को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को तीन घण्टे के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया। 

मंत्रिमण्डल ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय, आॅंचलिक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाएगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। सभी नगर निगमों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हाॅल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे/बैंड को किराये पर लेने की अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्यक्रम केवल घरों या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही सम्पन्न होंगे। विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होेगी। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्णय लिया कि प्रत्येक मंत्री 15 दिनों की समयावधि में सम्बन्धित विभाग के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे और तीन माह के भीतर मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन आरम्भ करना सुनिश्चित करेंगे। 

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा में 20 करोड़ रुपये की लागत से सी.टी. स्कैन 128 स्लाइस और एम.आर.आई. 1.5 टेस्ला मशीनों को खरीदने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक मंडी के मेक शिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का निष्पादन करने वाली एंजेसी को लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में एक लेवर रूम और एक आॅपरेशन थियेटर आदि के निर्माण कार्य को शामिल करने करने के लिए कार्योतर स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन किया। बैठक में जिला मण्डी के सरत्यौला में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने आम जन की सुविधा के लिए मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील के धनोटू में नए विश्राम गृह के निर्माण को स्वीकृति दी।
 

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