Edited By Vijay, Updated: 20 Dec, 2019 10:35 PM
ज्वालाजी के साथ लगते गांव ठाणा में एक सगे भाई पर धोखाधड़ी कर जमीन की वसीयत अपने नाम करने का आरोप उसके ही भाई ने लगाया है। इसे लेकर पीड़ित पहले अन्याय को लेकर जेएमआईसी सैकेंड कोर्ट देहरा पहुंचा, जहां से कोर्ट से उसे राहत मिली है और इस संबंध में कोर्ट...
ज्वालामुखी (नितेश): ज्वालाजी के साथ लगते गांव ठाणा में एक सगे भाई पर धोखाधड़ी कर जमीन की वसीयत अपने नाम करने का आरोप उसके ही भाई ने लगाया है। इसे लेकर पीड़ित पहले अन्याय को लेकर जेएमआईसी सैकेंड कोर्ट देहरा पहुंचा, जहां से कोर्ट से उसे राहत मिली है और इस संबंध में कोर्ट ने अंडर सैक्शन 156 (3) सीआरपीसी के तहत पुलिस को मामला दर्ज व इसकी पूरी छानबीन करने के आदेश दिए हैं। थाना प्रभारी ज्वालाजी मनोहर चौधरी खुद मामले की जांच कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत ज्वालाजी विधानसभा की एक पंचायत के एक शिकायतकर्ता ने ज्वालाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके सगे भाई ने बीते 14 सितम्बर 1984 को धोखाधड़ी करते हुए पूर्वजों की जमीन की वसीयत अपने नाम करवा ली, जिसमें उसका हिस्सा भी बनता है। शिकायतकर्ता के अनुसार 34 साल पहले घटित हुए मामले को लेकर वह काफी समय से न्याय की मांग कर रहा है और अब उसे कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट ने पूरे मामले की जांच करने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश के चलते पुलिस ने शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ 420, 467, 471, 405 व 120बी, आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया तथा मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में लगाए गए आरोप कितने सिद्ध हैं ये पुलिस की पूरी छानबीन के बाद ही साफ हो पाएगा।