Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Aug, 2017 03:39 PM
बहुचर्चित रिश्वत कांड में हिमाचल उद्योग विभाग के निलंबित संयुक्त निदेशक तिलकराज शर्मा को मंगलवार को जमानत मिल गई है।
चंडीगढ़/सोलन: बहुचर्चित रिश्वत कांड में हिमाचल उद्योग विभाग के निलंबित संयुक्त निदेशक तिलकराज शर्मा को मंगलवार को जमानत मिल गई है। बताया जाता है कि 2 महीने बाद रिश्वत के आरोपी को जमानत दी गई है। सीबीआई द्वारा अधिकारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अमूमन चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी को जमानत मिल जाती है। इस मामले के दूसरे आरोपी व उद्योगपति अशोक राणा को भी जमानत मिल चुकी है। जाहिर है कि उद्योग विभाग बद्दी के संयुक्त निदेशक तिलकराज को सीबीआई ने 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया था।
सब्सिडी पास करने की एवज में घूस मांगने का था आरोप
सीबीआई ने यह कार्रवाई बद्दी स्थित एक फार्मा कंपनी के कंसलटेंट की शिकायत पर की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि तिलकराज और अशोक राणा ने निजी कंपनी से 50 लाख की सब्सिडी पास करने के लिए 10 लाख की घूस की डिमांड की थी। बाद में उसकी प्रार्थना पर 5 लाख के तौर पर पहली किश्त लेने में आरोपी राजी हो गए थे।