BPL चयन मामला : झूठा शपथ पत्र देने वालों पर होगी कार्रवाई

Edited By Vijay, Updated: 10 Aug, 2018 04:01 PM

bpl selection case  department will take action on those give false affidavit

मंडी जिला के बल्ह ब्लॉक की लोअर रिवालसर पंचायत में शपथ पत्र के माध्यम से बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल होने के लिए कई परिवारों ने झूठी जानकारियां दी हैं जिन पर अब विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा और निकट भविष्य में भी बी.पी.एल. चयन में और अधिक...

रिवालसर: मंडी जिला के बल्ह ब्लॉक की लोअर रिवालसर पंचायत में शपथ पत्र के माध्यम से बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल होने के लिए कई परिवारों ने झूठी जानकारियां दी हैं जिन पर अब विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा और निकट भविष्य में भी बी.पी.एल. चयन में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। इस बात की लोगों द्वारा की गई लिखित शिकायत पर पंचायत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बी.पी.एल. में चयनित हुए परिवारों को बी.पी.एल. प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी है।

ग्राम सभा की बैठक में हुआ है 242 परिवारों का चयन
बता दें कि हाल ही में आयोजित की गई ग्राम सभा की बैठक में 242 परिवारों का शपथ पत्र में स्वयं की गई घोषणा के आधार पर बी.पी.एल. श्रेणी में चयन हुआ था। उन्हें अब पंचायत को अपनी इनकम प्रमाण पत्र जिसका राजस्व विभाग के तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापन किया गया हो, जमा करवाना होगा। इस शर्त की जानकारी लगने पर शपथ पत्र के माध्य्म से गलत जानकारियां देने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया है, वहीं बुद्धिजीवी वर्ग व आम जनता ने पंचायत के इस फैसले का स्वागत व प्रशंसा की है। उधर, पंचायत प्रधान संजय कुमार ने कहा कि पंचायत उसी परिवार को गरीबी रेखा से कम की श्रेणी में शामिल करेगी, जो परिवार सरकार द्वारा निर्धारित इनकम के दायरे में आता है।

शपथ पत्रों में दी जानकारी की विभाग करेगा छानबीन
बी.डी.ओ. बल्ह वशीर खान ने बताया कि दर्जनों लोगों ने आरोप लगाए थे कि बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल होने के लालच में आकर लोगों ने पंचायत को दिए शपथ पत्र में झूठी घोषणा की है। विभाग इस बात की छानबीन करेगा। दोषी पाए जाने पर शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने वाले के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निकट भविष्य में बी.पी.एल. चयन में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी।

30 हजार रुपए से कम इनकम वाले परिवार होंगे शामिल
नायब तहसीलदार रिवालसर हरीश कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिस परिवार की वार्षिक इनकम 30 हजार रुपए से कम होगी, वही परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल हो सकता है। विभाग लोगों को इनकम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसकी इनकम का सही आकलन करने के लिए बारीकी से छानबीन कर रहा है, जिसके लिए स्थानीय पंचायत सदस्यों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके।

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