बिलिंग में कब्जाधारक को 74 हजार जुर्माना

Edited By kirti, Updated: 21 Oct, 2018 10:43 AM

borrowing holder gets 74 thousand fines

बिलिंग में टेक ऑफ प्वाइंट समीप बने अवैध भवनों को लेकर प्रशासन व साडा ने सख्त रुख अपनाने का मन बना लिया है। शनिवार को साडा चेयरमैन विकास शुक्ला व टी.सी.पी. विभाग ने बिलिंग में जाकर अवैध भवन मालिकों को अपने कब्जों को 15 दिनों के अंदर हटाने के कड़े...

 

पपरोला : बिलिंग में टेक ऑफ प्वाइंट समीप बने अवैध भवनों को लेकर प्रशासन व साडा ने सख्त रुख अपनाने का मन बना लिया है। शनिवार को साडा चेयरमैन विकास शुक्ला व टी.सी.पी. विभाग ने बिलिंग में जाकर अवैध भवन मालिकों को अपने कब्जों को 15 दिनों के अंदर हटाने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन ने अवैध कब्जाधारकों को 2 टूक कहा कि 15 दिनों के भीतर अगर ये कब्जे स्वयं हटाए गए तो उसके बाद प्रशासन नियमानुसार स्वयं कब्जों को हटाएगा व उसका मुआवजा भी अवैध कब्जाधारकों को देना होगा।

विकास शुक्ला ने बताया कि टी.सी.पी. एक्ट के तहत वर्ष 2003 में टेक ऑफ  प्वाइंट व लैंडिंग साइट को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर बिना साडा की अनुमति लिए बिलिंग में अस्थायी तौर व एक कब्जाधारक द्वारा स्थायी तौर पर दुकानें बना दी गई हैं। एस.डी.एम. ने बताया कि बिलिंग में अवैध एक कब्जाधारक को लगभग 74 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। जबकि अस्थायी शैडों को भी इस अवधि में हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

गौरतलब है कि बिलिंग को साहसिक खेलों के लिए विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा टी.सी.पी. एक्ट 1977, 66 (1) के तहत यहां ऊपर किसी भी निर्माण को लेकर वर्ष 2005 में रोक लगा दी हुई थी। जिसके तहत खसरा नं. 497, 483, 505, 509, 498, 504, 506, 500, 501, 507, 508, 481, 482, 499, 512 व 503 में लगभग 0-67-02 मुहाल बिलिंग मोजा बीड़ पर प्रदेश सरकार ने उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई थी।

पायलटों की सुरक्षा के लिए है खतरनाक अवैध कब्जे 
बिलिंग में वर्षभर साहसिक खेल पैराग्लाइङ्क्षडग का आयोजन होता है। ऐसे में बिलिंग के टेक ऑफ प्वाइंट के पास बने अवैध कब्जे पायलटों की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जबकि वर्ष 2015 में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा टेक ऑफ प्वाइंट के पास बने अंग्रेजों के समय के वन विभाग के विश्राम गृह को कैबीनेट में पास करवाकर गिरवा दिया था। 

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