Edited By Punjab Kesari, Updated: 11 Jul, 2017 03:33 PM
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
शिमला: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अनुराग को आपराधिक मामले में बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने पिछले साल 30 मई को हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में दखल देने से मना कर दिया था। उससे पहले राज्य सरकार के वकील ने पीठ के सामने कहा कि अनुराग समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकद्दमा निरस्त करने का हाईकोर्ट का फैसला दोषपूर्ण है।
250 लोगों ने पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में घुसकर सरकारी कामकाज में डाली थी रुकावट
उन्होंने कहा कि अनुराग और अन्य 250 लोगों ने साल 2013 में धर्मशाला में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में जबरन घुसकर सरकारी कामकाज में रुकावट डाली थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अनुराग और अन्य लोगों को आरोपियों के रूप में तलब करने वाली ट्रायल कोर्ट को इस मामले में ऐसा करने का अधिकार नहीं था। किसी सरकारी नौकर या वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं की थी।