यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता जितेंद्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2019 10:52 PM

big relief to jintendra from hc in sexual harassment case

प्रदेश हाईकोर्ट ने मशहूर सीने अभिनेता रवि कपूर उर्फ जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से दायर याचिका के तथ्यों व इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन...

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने मशहूर सीने अभिनेता रवि कपूर उर्फ जितेंद्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से दायर याचिका के तथ्यों व इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार गत 16 फरवरी को महिला पुलिस थाना शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्राथी अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

प्रार्थी की चचेरी बहन ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप

एफ.आई.आर. में प्रार्थी अभिनेता की चचेरी बहन ने 47 साल पहले घटी घटना को लेकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर इस प्राथमिकी को रद्द करने की गुहार लगाई थी। प्रार्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि यह प्राथमिकी उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई है। कथित घटना के 47 वर्ष बाद दर्ज इस प्राथमिकी में देरी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

एफ.आई.आर. में नहीं फिल्म शूटिंग और होटल का उल्लेख

प्रार्थी ने कहा था कि एफ.आई.आर. में न तो शिमला में की गई फिल्म की शूटिंग और न ही होटल का उल्लेख किया गया है। 2 सह अभिनेताओं के नाम भी प्राथमिकी में नहीं लिखे गए हैं। प्रार्थी के अनुसार उसके खिलाफ  झूठे आरोप लगाए गए हैं इस कारण प्रार्थी ने यह एफ.आई.आर. रद्द करने की गुहार लगाई थी। न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को कानूनन न्याय संगत पाते हुए उपरोक्त निर्णय सुनाया है।

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