हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 328 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन्स पर लगाई रोक

Edited By Vijay, Updated: 15 Sep, 2018 10:49 PM

big decison of himachal government ban on 328 fixed dose combination

प्रदेश सरकार ने राज्य में 328 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन्स पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब राज्य में एफ.डी.सी. के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

शिमला: प्रदेश सरकार ने राज्य में 328 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन्स पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब राज्य में एफ.डी.सी. के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बी.के. अग्रवाल ने बताया कि हिमाचल सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में तत्काल प्रभाव के साथ 328 फिक्सड डोज कम्बिनेशन्स (एफ.डी.सी) के उत्पादन, बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।

यह निर्णय ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डी.टी.ए.बी.) की सिफारिशों पर लिया गया है क्योंकि इन 328 एफ.डी.सी. का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है तथा इन ए.डी.सी. से मानव जाति को जोखिम भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 7 सितम्बर, 2018 से दवा के फिक्सड डोज कम्बिनेशन्स के उत्पादन, बिक्री या वितरण को भी सीमित कर दिया है। बी.के अग्रवाल ने कहा कि उत्पादकों और उनके ऋण लाइसैंस धारकों को 328 फिक्सड डोज कम्बिनेशन्स बनाने के लिए प्रदान की गई उत्पाद अनुमति पर भी रोक लगा दी गई है।

उन्होंने कहा कि फिक्सड डोज कम्बिनेशन्स की बिक्री के लिए उत्पादन, बिक्री या वितरण के लिए अब से ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 28-बी लागू होगी। उन्होंने कहा कि इन फ ॉर्मूलेशन को तुरंत बाजार से वापस लिया जाना चाहिए। इन आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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