Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2019 06:40 PM
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर के डैहर में जातिसूचक शब्द बोलने व मारपीट करने का एक मामला दर्ज हुआ है। घटना को लेकर चैना राम पुत्र कन्नू राम निवासी गांव अप्पर कोटलू डाकघर जांबला, तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने विकास कुमार व शंकरी देवी के साथ...
सुंदरनगर (नितेश): हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर के डैहर में जातिसूचक शब्द बोलने व मारपीट करने का एक मामला दर्ज हुआ है। घटना को लेकर चैना राम पुत्र कन्नू राम निवासी गांव अप्पर कोटलू डाकघर जांबला, तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने विकास कुमार व शंकरी देवी के साथ लिखित शिकायत पत्र के आधार पर सुंदरनगर पुलिस थाना में आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। शिकायत पत्र में चैना राम ने कहा है कि वह डैहर में टेलरिंग का काम करता है।
शिकायतकर्ता के बड़े भाई की बेटी की थी शादी
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उसके बड़े भाई हंसराज की बेटी की शादी थी। उन्होंने कहा कि शादी समाप्त होने के बाद जब सारे रिश्तेदार अपने-अपने घरों को जा चुके थे और उनके घर के पीछे वाली सड़क पर उनके रिश्तेदार जमना दास ने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। उन्होंने कहा कि उसी दौरान उनके पड़ोसी अमित कुमार पुत्र सुभाष चंद निवासी अप्पर कोटलू डाकघर जांबला, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी सड़क पर आया और जोर-जोर से चिल्लाकर गाली-गलौच करने लगा। इस पर शिकायतकर्ता चैना राम, विकास कुमार व शंकरी देवी बाहर आए तो अमित कुमार और उसके साथी कमलेश कुमार पुत्र रूप लाल निवासी अप्पर चांबा डाकघर जांबला, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी विकास कुमार व शंकरी देवी को गाली-गलौच करने लग गए। उन्होंने कहा कि आरोपी अमित कुमार ने शंकरी देवी को बाएं बाजू से पकड़ा और इस कारण उसके हाथ की चूड़ियां टूटने के साथ-साथ बाजू में चोट आई।
दराट से काटने की दी धमकी
चैना राम ने कहा कि अमित कुमार ने विकास कुमार व शंकरी देवी को उनकी जाति को लेकर जातिसूचक शब्द भी कहे और दराट लाकर उन्हें काटने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि वह यह पूरा वाकया अपनी छत से देख व सुन रहा था और कुछ समय उपरांत वह भी मौके पर आया। चैना राम ने कहा कि उसने अमित कुमार को समझाने की कोशिश की लेकिन अमित कुमार ने उसे भी जातिसूचक शब्द कहे और गालियां दीं। उन्होंने कहा कि मौके पर अन्य घर वालों के आने पर आरोपीगण वहां से भाग गए।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
वहीं मामले में सुंदरनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम,1989 की धारा 3(1 व आईपीसी की धारा 323,504,506 व 34 में एफ.आई.आर. दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले कि पुष्टि डी.एस.पी. सुंदरनगर तरणजीत सिंह ने की है।