बार एसोसिएशन कुल्लू ने उच्च न्यायलय को सौंपा ज्ञापन, कामकाज बंद रखने की मांग

Edited By prashant sharma, Updated: 04 May, 2020 07:55 PM

bar association kullu submitted a memorandum to the high court

पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन 3 चल रहा है। ऐसे में प्रदेश में सरकार ने 17 मई तक कफर्यू को लगातार लागू किया है। वहीं सरकार कार्यलय व कोर्ट भी खुल गए है।

कुल्लू (दिलीप) : पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन 3 चल रहा है। ऐसे में प्रदेश में सरकार ने 17 मई तक कफर्यू को लगातार लागू किया है। वहीं सरकार कार्यलय व कोर्ट भी खुल गए है। लेकिन बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायलय को ज्ञापन भेज कर 17 मई तक जनता की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए कामकाज बंद रखने की मांग है। ऐसे में प्रदेश् में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और इससे वकीलों व स्थानीय जनता को कोर्ट में पहुंचने के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। जिसके लिए कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ को देखते हुए बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से 17 मई तक प्रीवियस ऑर्डर के 17 मई तक आगे बढ़ाने की मांग की है। 

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने बताया कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देश में जहां 17 मई तक लॉकडाउन चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने भी 17 मई तक कर्फ्यू को जारी रखा है ऐसे में बार एसोसिएशन कुल्ल् की तरफ से उच्च न्यायालय शिमला को ज्ञापन भेज कर 17 मई प्रीवियस ऑर्डर की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में कर्फ्यू के चलते वकीलों को कफर्यू पास नहीं ईशू हुए है और न तो सरकार की तरफ से वकीलो के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कोई छूट है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में सैंज बंजार से कुल्लू आने वाले वकीलों को मंडी जिला से होकर कुल्लू आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक भी कोई परमिशन नहीं है तो यह हमारे लिए बहुत असुविधा वाली बात है। इसको लेकर उच्च न्यायालय को रेजुलेशन भेजा है।  
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उन्होंने कहा कि जब तक यह कर्फ्यू लागू हुआ है तब तक हमारे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पेडिंग की जाए और प्रीवियस ऑर्डर की तरफ आगे डेट दे दी जाए। पब्लिक को भी और हमें भी कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की नोटिफिकेशन के साथ सभी लोगों ने सहयोग किया है। बार एसोसिएशन कुल्लू ने उच्च न्यायलय से मांग की है कि वकीलों व स्थानीय की सुविधा को देखते हुए निर्णय लिया जाए। उच्च न्यायलय से उम्मीद है कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में बाहरी राज्यों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लोग आए है। 
 

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