पूर्व विधायक के नाबालिग बेटे को चरस बेचने वाले की जमानत याचिका खारिज

Edited By Vijay, Updated: 13 Dec, 2018 09:56 PM

bail plea dismissed of hashish sellers

बिलासपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक बम्बर ठाकुर के नाबालिग बेटे ने जिस व्यक्ति से चरस खरीदी थी उसकी जमानत याचिका को मंडी की अदालत ने खारिज कर दिया है। कुल्लू जिला के बरशैणी गांव निवासी आरोपी जीवन लाल ने इस मामले में अभी तक अंडरग्राऊंड चल रहा था और...

मंडी (नीरज): बिलासपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक बम्बर ठाकुर के नाबालिग बेटे ने जिस व्यक्ति से चरस खरीदी थी उसकी जमानत याचिका को मंडी की अदालत ने खारिज कर दिया है। कुल्लू जिला के बरशैणी गांव निवासी आरोपी जीवन लाल ने इस मामले में अभी तक अंडरग्राऊंड चल रहा था और पुलिस कई बार उसके घर पर छापेमारी भी कर चुकी थी लेकिन पुलिस को वह नहीं मिल पाया था। आरोपी ने वकील के माध्यम से मंडी की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर वीरवार शाम को सुनवाई हुई।

आरोपी खुद कोर्ट में नहीं हुआ पेश

आरोपी की तरफ से उसके वकील ही कोर्ट में पेश हुए लेकिन अदालत ने जमानत याचिका को खारीज कर दिया। ए.एस.पी. मंडी पुनीत रघु ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी जीवन लाल की जमानत याचिका को अदालत ने खारीज कर दिया है और अब उसे तलाश करके गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि मामले की कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा सके।

20 जून को चरस सहित पकड़ा गया था पूर्व विधायक का बेटा

बता दें कि बीती 20 जून को बिलासपुर के पूर्व विधायक एवं कांग्रेसी नेता बम्बर ठाकुर के नाबालिग बेटे को उसके 3 साथियों संग मंडी जिला पुलिस की टीम ने नाके के दौरान 498 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जिस कार में चरस ले जाई जा रही थी उसे बम्बर ठाकुर का नाबालिग बेटा खुद चला रहा था और इसके डैशबोर्ड से चरस की यह खेप बरामद की गई थी।

कुल्लू का रहने वाला है जीवन लाल

आरोपियों ने पुलिस के समक्ष कबूल किया था कि उन्होंने चरस की यह खेप कुल्लू जिला के बरशैणी गांव निवासी जीवन लाल से खरीदी थी। इसके बाद से ही पुलिस जीवन लाल की तलाश में थी लेकिन वह फरार हो गया था। अब अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करके गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया है।

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