Edited By kirti, Updated: 21 Sep, 2018 03:32 PM
किसी भी दुकान, ढाबे व रेस्तरां आदि के लाइसैंस लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले कोई भी उपभोक्ता अपने जरूरी कागज लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग में जाकर लाइसैंस के लिए आवेदन कर सकता था। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा विभाग का...
हमीरपुर : किसी भी दुकान, ढाबे व रेस्तरां आदि के लाइसैंस लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले कोई भी उपभोक्ता अपने जरूरी कागज लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग में जाकर लाइसैंस के लिए आवेदन कर सकता था। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा विभाग का यह नया फैसला 1 मई से लागू किया गया है, ऐसे में हमीरपुर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी अरुण चौहान ने लोगों से ऑनलाइन ही आवेदन जमा करवाने की मांग की है।
कौन से दस्तावेज चाहिए
ऐसे में आवेदनकत्र्ता को एफ.एस.एस.ए.आई. की साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ आई.डी. प्रूफ, मैडीकल सॢटफिकेट, बिजली का बिल, दुकान के कागज, काम करने वाले लोगों की लिस्ट आदि फार्म ऑनलाइन ही सबमिट करने पडं़ेगे। इसके बाद लाइसैंस के अप्लाई करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारी आवेदनकत्र्ता का लाइसैंस बनाने के बाद उसे मेल या मैसेज के माध्यम से लाइसैंस बनने की जानकारी देंगे।