‘एप’ करेगा राजस्व फील्ड कार्यालयों की निगरानी

Edited By Simpy Khanna, Updated: 26 Oct, 2019 12:09 PM

app will monitor revenue field offices

मंडी जिला में डी.सी. ऑफिस से राजस्व मामलों के निपटान की गति पर नजर रखने के लिए एक विशेष एप तैयार की जा रही है जिससे डी.सी. ऑफिस फील्ड कार्यालयों के कामकाज व प्रदर्शन की निगरानी कर सकेगा। साथ ही इससे फील्ड से रियल टाइम रिपोर्ट उपलब्ध होगी जिससे समय...

मंडी (ब्यूरो): मंडी जिला में डी.सी. ऑफिस से राजस्व मामलों के निपटान की गति पर नजर रखने के लिए एक विशेष एप तैयार की जा रही है जिससे डी.सी. ऑफिस फील्ड कार्यालयों के कामकाज व प्रदर्शन की निगरानी कर सकेगा। साथ ही इससे फील्ड से रियल टाइम रिपोर्ट उपलब्ध होगी जिससे समय पर जरूरी निर्देश देना संभव होगा। यह प्रणाली राजस्व कार्यालयों की व्यवस्था में सुधार और कार्यों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायक होगी। शुक्रवार को डी.आर.डी.ए. सभागार में राजस्व मामलों को लेकर एस.डी.एम., तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ बैठक में डी.सी. ऋग्वेद ठाकुर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व से जुड़े मामलों को लक्ष्य रखकर निपटाने को कहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता पर निदान करें। उन्होंने बैठक में सभी अधिकारियों के राजस्व से जुड़े काम का ब्यौरा लिया। कार्यों के निपटारे की रिपोर्ट ली, मामलों के लंबित होने के कारण जाने और जल्द निपटारे को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उपमंडल स्तर पर भी गठित करें शिक्षा उत्थान समितियां डी.सी. ने सभी एस.डी.एम. को कहा कि जिला स्तर पर गठित मंडी शिक्षा उत्थान समिति की तर्ज पर संबंधित उपमंडल में समितियों का गठन करें जिससे जरूरतमंद बच्चों की सहायता के मामलों में उपमंडलस्तर पर मदद की जा सके और धन की कमी के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

मंडी शिक्षा उत्थान समिति के सह अध्यक्ष ए.डी.सी. आशुतोष गर्ग ने आग्रह किया कि उपमंडल स्तर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और दानवीर लोगों को समिति से जोड़ें। 31 दिसम्बर तक निपटाएं अधिकारी निशानदेही के सभी लंबित मामले ऋग्वेद ठाकुर ने जिला के समस्त सक्षम अधिकारियों को निशानदेही के सभी लंबित मामले 31 दिसम्बर तक निपटाने के निर्देश दिए। एस.डी.एम. इसके लिए कार्य योजना बना कर काम करें तथा सभी संबंधित अधिकारियों के सहयोग से मामले निपटाने के लिए अभियान चलाएं। तय करें कि मौके पर निशानदेही के साथ एस.डी.एम. कोर्ट से भी इन मामलों में फैसला हो जाए। इसके अलावा तकसीम, इंतकाल, राजस्व मामलों की दुरुस्ती जैसे मामलों को समयावधि तय कर समाधान करें।

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