विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश, TCP Act में होगा संशोधन

Edited By Vijay, Updated: 04 Apr, 2018 01:23 AM

amendment bill in assembly revised in tcp act

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना कानून में संशोधन होगा। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने मंगलवार को इस संबंध में विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया। विधानसभा में पेश संशोधन विधेयक में कहा गया है कि भारत सरकार ने 26 मार्च, 2016 को नया भू-संपदा...

शिमला: हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना कानून में संशोधन होगा। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने मंगलवार को इस संबंध में विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया। विधानसभा में पेश संशोधन विधेयक में कहा गया है कि भारत सरकार ने 26 मार्च, 2016 को नया भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम पारित किया है। यह पहली मई, 2017 से लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य भू-संपदा सैक्टर के विनियमन और संवद्र्धन के साथ-साथ प्लाटों, अपार्टमैंट, भवनों और भू-संपदा परियोजनाओं आदि का एक पारदर्शी तरीके से विक्रय सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह कानून भू-संपदा सैक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और विवादों के त्वरित निवारण के लिए न्याय तंत्र स्थापित करेगा। इसे भू-संपदा नियामक प्राधिकरण का नाम दिया गया है। यह प्राधिकरण संबंधित अधिकारी के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।

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