दुष्कर्म व हत्या से पहले गुड़िया-अपराधी के बीच हुआ था ये सब, पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 29 May, 2018 11:31 PM

all this happened between doll accused before the rape and murder

गुड़िया प्रकरण में सी.बी.आई. ने हाईकोर्ट में आरोपी अनिल उर्फ नीलू के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट की सौंपी प्रतिलिपि के मुताबिक अनिल कुमार ने 4 जुलाई, 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म किया और बाद में उसका गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

शिमला: गुड़िया प्रकरण में सी.बी.आई. ने हाईकोर्ट में आरोपी अनिल उर्फ  नीलू के खिलाफ  तैयार की गई चार्जशीट की सौंपी प्रतिलिपि के मुताबिक अनिल कुमार ने 4 जुलाई, 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म किया और बाद में उसका गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गुड़िया व आरोपी के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर पहले कहासुनी हुई और बाद में दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। स्थानीय पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था। 13 जुलाई, 2017 को स्थानीय पुलिस ने इस बात का खुलासा प्रैस कांफ्रैंस के माध्यम से किया था कि उन्होंने 5 लोगों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हिरासत में ले लिया है।


19 जुलाई की रात पुलिस लॉकअप में मारा गया था सूरज
सी.बी.आई. ने पुलिस द्वारा घोषित आरोपियों में आशीष चौहान, राजेंद्र सिंह उर्फ  राजू, सुभाष, लोकजन उर्फ  छोटू व दीपक उर्फ  दीपू को इस मामले के लिए दोषी न पाते हुए उन्हें आपराधिक संहिता प्रक्रिया की धारा 169 के तहत डिस्चार्ज करने को कहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए एक आरोपी सूरज की 19 जुलाई की रात को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस बात का भी खुलासा हुआ कि 2 लोगों के बयानों के आधार पर इन 5 लोगों को हिरासत में लिया था लेकिन सी.बी.आई. की जांच के दौरान ये दोनों अपने बयान से मुकर गए थे। स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पॉलीग्राफ  टैस्ट, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेन इलैक्ट्रिकल ओसीलेशन सिग्नेचर प्रोफ ाइलिंग व कंप्रीहैंसिव फ ोरैंसिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हुआ कि इन लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था।


आदतन अपराधी है नीलू
चार्जशीट में यह बताया गया है कि अनिल उर्फ  नीलू आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ  वर्ष, 2015 में पुलिस स्टेशन सराहां जिला सिरमौर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 354, 326, 323 व 324 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसे इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसके पश्चात वह फरार था। नीलू के खिलाफ  यह भी आरोप है कि उसने 5 जुलाई, 2017 की रात को एक युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसके बाद 6 जुलाई को उसने एक अन्य युवती से दुव्र्यवहार किया।

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