डिफाल्टर को अलॉट नहीं किए जाएंगे शराब के ठेके

Edited By Ekta, Updated: 04 Mar, 2019 10:37 AM

alcohol contracts will not be altered by defaulter

प्रदेश सरकार डिफाल्टर्स को शराब के ठेके अलॉट नहीं करेगी। इन डिफाल्टर्स को अपना पुराना बकाया चुकाना होगा, तभी इन्हें नए वित्त वर्ष में ठेके अलॉट किए जा सकेंगे। इसको लेकर सरकार ने विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार मौजूदा वित्त वर्ष...

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार डिफाल्टर्स को शराब के ठेके अलॉट नहीं करेगी। इन डिफाल्टर्स को अपना पुराना बकाया चुकाना होगा, तभी इन्हें नए वित्त वर्ष में ठेके अलॉट किए जा सकेंगे। इसको लेकर सरकार ने विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में शराब के ठेके लेने वाले ठेकेदारों में से जो भी डिफाल्टर होंगे, उनसे शराब के ठेके भी वापस ले सकती है। सरकार ने विभाग को ऐसे डिफाल्टर्स का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा है। इसके साथ ही इन डिफाल्टरों को 31 मार्च से पहले-पहले अपने बकाए का भुगतान करने को भी कहा गया है। इस तय अवधि में जो डिफाल्टर यह भुगतान एक साथ कर देंगे, उनका लाइसैंस विभाग वापस रिन्यू क रेगा। इस दौरान जो यह राशि जमा नहीं करवाएगा, उससे शराब का ठेका वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद जो ठेके इस तरह से छूट जाएंगे, उनकी विभाग नए सिरे से नीलामी करेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस पुरानी व्यवस्था को यथावत रखा है। 

लाइसैंस फीस को बढ़ाएगी सरकार

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की अधिक कमाई का टारगेट रखा है। ऐसे में इस टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार इस बार ठेकेदारों के लाइसैंस रिन्यू करने व लाइसैंस फीस को बढ़ाएगी। इसके साथ ही नए सिरे से दिए जाने वाले ठेकों की नीलामी में भी सरकार अच्छी खासी कमाई करेगी। इस दौरान सरकार ने शराब के ठेकों पर ओवरचार्जिंग भी बढ़ा दी है। इसके तहत शराब की ओवरचार्जिंग की शिकायत मिलने पर 75,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ ही दुकान किसी अन्य ठेकेदार को अलॉट कर दी जाएगी। सरकार ने नई आबकारी एवं कराधान नीति में यह प्रावधान किया है।
 

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