मैक्लोडगंज बस अड्डा पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करे सरकार-प्रशासन

Edited By prashant sharma, Updated: 01 Feb, 2021 01:30 PM

administration to ensure compliance of supreme court s decision

बस अड्डा मैक्लोडगंज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सरकार व जिला प्रशासन पालना सुनिश्चित करवाए। निर्णय अनुसार कंस्ट्रक्शन कंपनी व दूसरे जिम्मेदारों को दो सप्ताह के भीतर भवन गिराने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए थी

धर्मशाला (ब्यूरो) : बस अड्डा मैक्लोडगंज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सरकार व जिला प्रशासन पालना सुनिश्चित करवाए। निर्णय अनुसार कंस्ट्रक्शन कंपनी व दूसरे जिम्मेदारों को दो सप्ताह के भीतर भवन गिराने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रविवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान अधिवक्ता अतुल भारद्वाज ने कहा कि प्रशासन व मुख्य अरण्यपाल उस भवन को गिराना तय करें। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भवन को गिराना नहीं था बल्कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो, जो मैक्लोडगंज में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में जिम्मेदार रहे हैं। इस दिशा में जो भी कार्रवाई होगी उसे मॉनिटर किया जाएगा और जो संलिप्त अधिकारी हैं उन पर सरकार क्या कार्रवाई करती है यह देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि गोलीकांड दोबारा नहीं होने देंगे, इससे भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। हालांकि पूर्व में इसी सरकार का चुनावी घोषणा पत्र का यह मुद्दा था। ऐसे में इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और तथ्यों को जनता के सामने लाया जाए।
 

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