बीमारियों की रोकथाम को प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, इन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगा Ban

Edited By Vijay, Updated: 07 Jun, 2018 07:36 PM

administration raised big step to prevention of diseases

जिला प्रशासन शिमला द्वारा विभिन्न बीमारियों जैसे डायरिया, डायसैंटरी व गैस्टोएंट्राईटिस इत्यादि की रोकथाम के लिए उन खाद्य पदार्थों, फलों व सब्जियों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है जोकि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

शिमला (राक्टा): जिला प्रशासन शिमला द्वारा विभिन्न बीमारियों जैसे डायरिया, डायसैंटरी व गैस्टोएंट्राईटिस इत्यादि की रोकथाम के लिए उन खाद्य पदार्थों, फलों व सब्जियों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है जोकि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस संबंध में जिलाधीश शिमला अमित कश्यप द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।  इन आदेशों के अनुसार अतिपक्व, गले-सड़े फलों, गले-सड़े ड्राई फ्रूट व सब्जियां जिनका कि स्वच्छतापूर्ण तरीके से रखरखाव न किया गया हो, उनकी बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। मिठाई, मीट, मछली, चाट, बिस्कुट व अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध और पेय जोकि धूल और मक्खियों से सुरक्षा के लिए ढककर न रखे गए हों, उनकी बिक्री पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेशों के अनुसार उन आईस कैंडी की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है, जिसे बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए पानी की सार्वजनिक विश्लेषक/जीवाणु विज्ञानी द्वारा जांच न की गई हो और इस संबंध में प्रमाण पत्र भी प्राप्त न किया गया हो।


कार्रवाई के लिए इन्हें किया अधिकृत
उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला शिमला में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों, निरीक्षकों, नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों, निरीक्षकों और जिला के सभी कार्यकारी दंडाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। यह अधिकारी किसी भी बाजार, भवन, दुकान या स्थान जहां उक्त पदार्थ बनाये जाते हैं या उनका भंडारण किया जाता है, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। यह अधिकारी खराब पदार्थों को हटाने के लिए और उन्हें जब्त करने के लिए भी अधिकृत हैं। यह आदेश प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 17-7-1971-एच.एंड एफ.डब्ल्यू. दिनांक 02 जुलाई, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किए गए हैं जोकि तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2018 के अंत तक लागू रहेंगे।

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