Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Oct, 2026 11:55 AM

अतिरिक्त जिला एवं संत्र न्यायालय (पोक्सो) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिगा से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
Shimla News : अतिरिक्त जिला एवं संत्र न्यायालय (पोक्सो) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिगा से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी राम बहादुर आयु (48) पुत्र पूर्ण बहादुर गांव व डाकघर खलंगा, जिला जुमला आंचलभेरी नेपाल पर बीएनएस व पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था। इस फैसले की जानकारी जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने दी।
क्या था मामला?
उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि बाल पीड़िता व उसकी माता इस घटना के कुछ दिन पहले ही नेपाल से रिंकागपिओ आई थीं। बाल पीड़िता को भारत लाने का मकसद यह था कि बाल पीड़िता के दिल में छेद था तथा जिसका इलाज बाल पीड़िता की माता भारत में करवाना चाहती थी। 6 नवम्बर, 2024 को जब बाल पीड़िता की माता काम की तलाश में बाहर गई हुई थी तो बाल पीड़िता पानी भरने के लिए आरोपी के क्वार्टर के पास बने नल पर गई थी तभी आरोपी रामबहादुर जोकि शराब के नशे में था और वह बाल पीड़िता को जबरदस्ती पकड़कर अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करके बाल पीड़िता के साथ बलात्कार किया।
अर्धनग्न अवस्था में मिला था आरोपी
इसी बीच बाल पीड़िता ने आरोपी के फोन से अपनी माता को घटना के बारे में बताया तो बाल पीड़िता की माता ने किसी नेपाली को फोन करके आरोपी के कमरे के पास भेजा तो उन्हें अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी जिस पर उन्होंने आरोपी के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि आरोपी अर्धनग्न अवस्था में था तथा बालपीड़िता का लोअर भी उतार रखा था। इसके बाद बाल पीड़िता की माता ने थाना रिंकागपिओ में मुकद्दमा दर्ज करवाया। मुकद्दमा दर्ज होने के बाद तफतीश अमल में लाई गई तथा चालान पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया। मुकद्दमे की तफ्तीश एसआई भरत सिंह ने अमल में लाई।
अदालत ने करीब 20 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। आरोपी राम बहादुर के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए और उसे करीब 20 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को अपनी सगी बेटी के साथ 2-3 साल तक शारीरिक शोषण के आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें