मानहानि मामले में आरोपी भारतीय मजदूर संघ के 7 कार्यकर्ता बरी

Edited By Vijay, Updated: 15 Nov, 2018 07:09 PM

7 workers of indian labour union acquitted in defamation case

वर्ष 2010 में श्रीनयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक रणधीर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में अदालत में चल रहे मामले में निर्णय सुनाते हुए जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर ने परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह...

बिलासपुर: वर्ष 2010 में श्रीनयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक रणधीर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में अदालत में चल रहे मामले में निर्णय सुनाते हुए जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर ने परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर सहित अन्य 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। सभी आरोपी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं।

7 मई, 2010 को दर्ज हुआ था मामला
प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता चमन ठाकुर ने बताया कि 7 मई, 2010 को नम्होल पुलिस चौकी में शंकर सिंह ठाकुर, अनंत राम ठाकुर, देवी चंद ठाकुर, चंद्रमणि ठाकुर, गणपत राम ठाकुर, रमेश चंद मराठा व बलदेव राज मराठा के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा दूरभाष पर दी गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 500 व 504 के तहत मामला दर्ज किया गया कि इन लोगों ने तत्कालीन विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर उनका मान हनन किया।

गवाहों ने नारेबाजी से किया इंकार
मामला कोर्ट पहुंचा तथा कोर्ट में वादी पक्ष के सभी गवाहों ने ऐसी किसी नारेबाजी की जानकारी होने से ही इंकार कर दिया, वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में बनाए गए शिकायतकर्ता ने भी ऐसी किसी शिकायत उसके द्वारा किए जाने से इंकार कर दिया जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया है।

नम्होल पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी पर होगी कार्रवाई
इस मामले में शंकर सिह ठाकुर का कहना है कि उक्त मामला राजनीतिक दबाव के चलते ही पुलिस ने उन पर तथा उनके साथियों पर बनाया था जिसकी वजह से उन सभी को 8 साल तक मानसिक प्रताडऩा झेलनी पड़ी, वहीं कोर्ट केस के चलते उनका काफी सारा कीमती समय व धन भी इसमें बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा कि अब संघ नम्होल पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी पर अपने पद का दुरुपयोग कर गलत केस दर्ज कर जिम्मेदार नागरिकों को बेवजह प्रताडि़त करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करेगा।

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