Edited By Vijay, Updated: 28 Nov, 2018 04:36 PM
जिला न्यायालय मंडी में विचाराधीन एक चैक बाऊंस मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-4 रोजी दहिया की अदालत ने चैक बाऊंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को 6 माह का साधारण कारावास व 2.30 लाख का हर्जाना देने का फैसला...
सुंदरनगर (नितेश): जिला न्यायालय मंडी में विचाराधीन एक चैक बाऊंस मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-4 रोजी दहिया की अदालत ने चैक बाऊंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को 6 माह का साधारण कारावास व 2.30 लाख का हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता हन्नी धीमान के माध्यम से शिकायतकत्र्ता मंडी जिला के लुणापाणी स्थित हाईटैक सतलुज मोटर्ज ने कुल्लू जिला के भुंतर निवासी थोमस शर्मा पुत्र चमन लाल के खिलाफ चैक बाऊंस का मामला दर्ज किया था। अधिवक्ता हन्नी धीमान ने कहा कि चैक बाऊंस होने पर अदालत में एन.आई. एक्ट में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
कार की खरीद पर जारी किया था चैक
उन्होंने कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता को कार की खरीद पर 2 लाख 22 हजार 111 रुपए का चैक जारी किया था। उन्होंने कहा कि दोषी ने कार खरीदते समय शिकायतकत्र्ता को उपरोक्त राशि के भुगतान के लिए भरोसा दिलाया गया था, वहीं दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाऊंस हो गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 माह के साधारण कारावास के साथ 2.30 लाख हर्जाने की सजा सुनाई है।