दुराचार की कोशिश के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 02 Nov, 2019 08:39 PM

5 years of rigorous imprisonment for the accused of rape attempt

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं अमन सूद की अदालत ने दुराचार की कोशिश करने के मामले में नामजद आरोपी विशाल चौहान निवासी लंजता को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास व 57 हजार 500 रुपए जुर्माने...

घुमारवीं (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं अमन सूद की अदालत ने दुराचार की कोशिश करने के मामले में नामजद आरोपी विशाल चौहान निवासी लंजता को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास व 57 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज व उप न्यायवादी उमेश कुमार शर्मा ने मामले की पैरवी की।

उप जिला न्यायवादी उमेश शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त, 2014 को पुलिस थाना भराड़ी में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता जब अपने घर जा रही थी तो दोषी ने उसका पीछा किया और रास्ता रोककर उसका नाम पूछने लगा। पीड़िता के नाम न बताने पर दोषी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोबाइल छीन लिया तथा दोस्ती और शादी करने के लिए कहने लगा। जब पीड़िता ने इंकार किया तो दोषी ने उसका मुंह बंद किया और उसे उठाकर पास के जंगल में ले गया और दुराचार करने की कोशिश। इस दौरान पीड़िता बड़ी मुश्किल से दोषी के चंगुल से छूट कर भागी तो उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना के बारे में अपने परिवार को जानकारी दी तथा भराड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

इस मामले में अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना धारा 354 डी के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 341 के तहत 1 माह के साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत 6 माह के साधारण कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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