चरस तस्कर को 5 साल का कठोर कारावास, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 24 Jan, 2019 09:45 PM

5 year rigorous imprisonment to charas smuggler

2 वर्ष पूर्व 502 ग्राम चरस सहित धरे गए पठानकोट के विनोद कुमार पुत्र चंद्रिका कुमार निवासी भारोलिकालन को राजेश तोमर की विशेष अदालत ने वीरवार को मामले में दोषी करार देते हुए उसे 5 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न...

चम्बा: 2 वर्ष पूर्व 502 ग्राम चरस सहित धरे गए पठानकोट के विनोद कुमार पुत्र चंद्रिका कुमार निवासी भारोलिकालन को राजेश तोमर की विशेष अदालत ने वीरवार को मामले में दोषी करार देते हुए उसे 5 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने की। एस.पी. चम्बा डा. मोनिका ने इस बारे में जानकारी दी।

क्या था मामला

जानकारी के अनुसार 8 फरवरी, 2017 को पुलिस थाना डल्हौजी की एक टीम ने चम्बा-पठानकोट मार्ग पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बनीखेत की तरफ से एक व्यक्ति बैग लिए हुए पैदल लाहल की ओर जा रहा था। पुलिस को देखते ही उसने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के पीछे खुद को छिपाने का प्रयास किया लेकिन उसकी इस संदिग्ध हरकत पर नजर पडऩे के चलते पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने अपनी पहचान बताई लेकिन गाड़ी के पीछे छिपने के जवाब से पुलिस दल संतुष्ट नहीं हुआ।

बैग से बरामद हुई 502 ग्राम चरस

पुलिस ने जब उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें से 502 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत पुलिस थाना डल्हौजी में मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े साक्ष्यों व ग्वाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को मामले का दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!