हत्या के प्रयास के दोषी को 4 साल की कैद

Edited By Vijay, Updated: 01 Dec, 2018 10:03 PM

4 years of imprisonment to accused of attempt to murder

माननीय सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत ने एक मामले में अभिषेक उर्फ शेखु पुत्र ओम चंद, मदन चंद पुत्र आत्मा राम गांव जजरी, डाकघर रैली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर को दोषी ठहराया है। अदालत ने अभियुक्त अभिषेक को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 4...

बिलासपुर: माननीय सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत ने एक मामले में अभिषेक उर्फ  शेखु पुत्र ओम चंद, मदन चंद पुत्र आत्मा राम गांव जजरी, डाकघर रैली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर को दोषी ठहराया है। अदालत ने अभियुक्त अभिषेक को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 4 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है जबकि अभियुक्त अभिषेक और मदन चंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 34 के तहत एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त अभिषेक को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 5,000 रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त अभिषेक को सुनाई गई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 

क्या था मामला

जानकारी के अनुसार 23 मार्च, 2015 को राजकुमार पुत्र उधमी राम एवं अजय सिंह पुत्र प्यार सिंह गांव जजरी, तहसील बड़सर आल्टो कार में बरठीं से जजरी जा रहे थे। जब वे सायं करीब 7:15 बजे जब भल्लू पुल के पास पहुंचे जोकि जिला बिलासपुर में पड़ता है तो दोषी अभिषेक, मदन चंद व सन्नी उर्फ  रिंकू ने उनका रास्ता रोक लिया। इस दौरान अभिषेक ने राजकुमार को पीठ पर दराट से वार कर घायल कर दिया। वहीं अजय भी इस हमले में घायल हो गया। इसके बाद अजय सिंह व राजकुमार को घायल अवस्था में हमीरपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा भेजा गया था।

24 मार्च, 2015 को तलाई थाना में दर्ज हुुआ था मामला

हमीरपुर अस्पताल में अजय सिंह का बयान लिखकर पुलिस द्वारा थाना तलाई भेजा गया था जहां पर 24 मार्च, 2015 को इस बारे में मामला दर्ज हुआ। जांच पूर्ण होने पर अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। मुकद्दमे के दौरान अभियुक्त सन्नी उर्फ  रिंकू की मौत हो गई थी। इस मुकद्दमे की तफ्तीश इंस्पैक्टर प्रेम सिंह, ए.एस.आई. भवानी शंकर और ए.एस.पी. मनमोहन सिंह ने की थी। अदालत में मामले की पैरवी उस समय के लोक अभियोजक संदीप अत्री द्वारा की गई और मुकद्दमे को उपरोक्त मुकाम तक पहुंचाया।

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