NGT के नए आदेश, हिमाचल में इस वजह से बंद हो जाएंगे 300 स्टोन क्रशर

Edited By Vijay, Updated: 04 Nov, 2018 04:43 PM

300 stone crushers will be closed for this reason in himachal

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए आदेशों के अनुसार प्राकृतिक पानी के स्रोतों जिनमें नदी और खड्डें शामिल हैं, उनके 100 मीटर के दायरे में लगे सभी स्टोन क्रशर बंद होंगे। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उक्त फैसला गत माह शिकायतकर्ता भाग सिंह की अपील के उपरांत...

हमीरपुर: नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए आदेशों के अनुसार प्राकृतिक पानी के स्रोतों जिनमें नदी और खड्डें शामिल हैं, उनके 100 मीटर के दायरे में लगे सभी स्टोन क्रशर बंद होंगे। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उक्त फैसला गत माह शिकायतकर्ता भाग सिंह की अपील के उपरांत सुनाया है। बता दें कि भाग सिंह ने मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिला के 18 स्टोन क्रशरों के खिलाफ नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी कि नदी-नालों में चल रहे स्टोन क्रशर प्राकृतिक पानी के स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं, जिस पर ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के आने के बाद प्रदेश भर में करीब 300 स्टोन क्रशर इन नए आदेशों के दायरे में आएंगे जोकि भविष्य में बंद हो जाएंगे।

स्टोन क्रशर मालिकों में मचा हड़कंप
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद स्टोन क्रशर मालिकों में हड़कंप मच गया है। जहां करोड़ों रुपए की लागत से स्टोन क्रशर लगाने वाले संचालक इस फैसले से प्रभावित होंगे, वहीं स्टोन क्रशरों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन सैंकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, वे भी बेरोजगार हो जाएंगे। उधर, प्रदेश के लोगों को रेत-बजरी की किल्लत हो जाएगी तथा प्रदेश में कंकरीट से होने वाले सभी विकास कार्य प्रभावित हो जाएंगे। वहीं हमीरपुर जिला में चल रहे सभी 32 स्टोन क्रशर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इन नए आदेशों के चलते बंद हो जाएंगे।

क्या कहते हैं खनन अधिकारी
जिला खनन अधिकारी हरविंद्र सिंह ने बताया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए आदेशों के अनुसार नदी-नाली में 100 मीटर के दायरे में लगे सभी स्टोन क्रशरों पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उक्त आदेशों के बारे में अभी तक विभाग को सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना नहीं मिली है। सरकार की तरफ से जो भी नए आदेश आएंगे, विभाग उनको तुरंत अमलीजामा पहनाएगा।

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