20 से होगा रोहतांग टनल का दीदार, BRO ने दिया आश्वासन

Edited By Ekta, Updated: 18 Apr, 2019 10:49 AM

20 will be made of rohtang tunnel

प्रदेश में आगामी 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत दुर्गम जिला लाहौल-स्पीति को जोड़ने वाली रोहतांग टनल जल्द खोल दी जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि चुनाव विभाग को बी.आर.ओ. ने आश्वासन दिया है कि निर्बाध चुनाव संपन्न कराने...

शिमला (देवेंद्र हेटा): प्रदेश में आगामी 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत दुर्गम जिला लाहौल-स्पीति को जोड़ने वाली रोहतांग टनल जल्द खोल दी जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि चुनाव विभाग को बी.आर.ओ. ने आश्वासन दिया है कि निर्बाध चुनाव संपन्न कराने के लिए 20 अप्रैल तक टनल के द्वार खोल दिए जाएंगे। टनल खुलने के बाद सबसे पहले चुनाव सामग्री लाहौल-स्पीति भेजी जाएगी। इसके बाद शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए सी.आर.पी.एफ. के जवान इस टनल से होते हुए भेजे जाएंगे। फिर पोलिंग पार्टियां और मतदान के लिए मतदाताओं को पोलिग बूथ तक पहुंचाने के लिए टनल खुली रखी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि रोहतांग टनल के साथ 600 मीटर की एक नदी से पानी बह रहा है। इसका रुख मोडऩे के लिए काम चल रहा है। पी.डब्ल्यू.डी. महकमा सड़क को खोलने में जुटा हुआ है। देवेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को चौपर के लिए लिखा है। आयोग ने 7 मई से मतदान संपन्न होने तक चौपर मांगा है, ताकि इसका इस्तेमाल लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चम्बा के बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्रों तक चुनाव सामग्री, मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को पहुंचाने के लिए किया जा सके।

नेताओं को रैस्ट हाऊस की चाहत

चुनाव आचार संहिता के दौरान रैस्ट हाऊस के इस्तेमाल की इजाजत केवल जैड सिक्योरिटी वाले नेताओं को ही है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि हिमाचल की परिस्थितियां अन्य प्रदेशों से भिन्न हैं। इसलिए प्रदेश के अन्य नेताओं को भी चुनाव आचार संहिता के दौरान रैस्ट हाऊस में ठहरने की व्यवस्था की जाए। देवेश कुमार ने बताया कि अब तक इस मामले में आयोग ने फैसला नहीं लिया है।

नामांकन वाले दिन से उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा खर्च

देवेश कुमार ने बताया कि नामांकन वाले दिन से ही प्रत्याशियों का खर्च जुड़ना शुरू हो जाएगा। ई.सी.आई. ने प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च की सीमा 70 लाख तय कर रखी है। यानि प्रत्येक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार पर तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। प्रचार में प्रयोग होने वाली गाड़ियों, कार्यकर्ताओं के खाने-पीने व प्रचार सामग्री इत्यादि पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ना शुरू हो जाएगा।

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