LPG का गैर-कानूनी धंधा करने पर 2-2 वर्ष की कैद

Edited By Vijay, Updated: 06 Jul, 2018 09:57 PM

2 2 year imprisonment for lpg s illegal business

एल.पी.जी. का गैर-कानूनी धंधा करने पर अदालत ने 2 लोगों को 2-2 वर्ष की कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अग्रिहोत्री ने बताया कि ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नालागढ़ अदालत नम्बर-2 जितेंद्र कुमार...

बी.बी.एन.: एल.पी.जी. का गैर-कानूनी धंधा करने पर अदालत ने 2 लोगों को 2-2 वर्ष की कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अग्रिहोत्री ने बताया कि ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नालागढ़ अदालत नम्बर-2 जितेंद्र कुमार ने एफ.आई.आर. नम्बर-1/2011 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सतपाल सिंह निवासी गांव भूपनगर, डा. ठाणा, तहसील बद्दी व बलवीर सिंह निवासी गांव भावगुड़ी, तहसील कसौली, जिला सोलन को दोषी मानते हुए 2-2 वर्ष की कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


2011 का है मामला
उन्होंने बताया कि यह मामला 9 जनवरी, 2011 का है जब गश्त व यातायात चैकिंग के दौरान एक मारुति कार से कुल 10 घरेलू गैस सिलैंडर सील लगे हुए पकड़े थे जो चादर से ढके हुए थे। चालक सतपाल सिंह सिलैंडरों के बारे में कोई भी परमिट व लाइसैंस पेश नहीं कर सका था। 

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