Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Sep, 2017 01:44 AM
एच.आर.टी.सी. द्वारा करवाई जा रही 1300 कंडक्टरों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
शिमला: एच.आर.टी.सी. द्वारा करवाई जा रही 1300 कंडक्टरों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कौशल विकास भत्ता के तहत काम कर रहे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के समक्ष यह गुहार लगाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हें नियुक्ति दी जाए क्योंकि वे कंडक्टर की ट्रेनिंग के बाद स्थायी नियुक्ति के हकदार हैं। मामले पर सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सी.बी. बारोवालिया की खंडपीठ ने एच.आर.टी.सी. को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है, परंतु इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दी गई नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम आदेशों पर निर्भर करेंगी। मामले पर सुनवाई 11 अक्तूबर को होगी। गौरतलब है कि एच.आर.टी.सी. में लगभग 2000 अभ्यर्थी कौशल विकास भत्ता के तहत पिछले 2 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।