हथियारों का शौक रखने वाले लोग पढ़ लें ये खबर

Edited By Updated: 20 Sep, 2016 04:08 PM

weapons licensee fees

आज हथियार रखना एक अच्छे रुतबे की निशानी माना जाता है। बहुत से व्यक्ति अपने पास हथियार रखते हैं। लेकिन अब हथियारों का शौक रखना महंगा पड़ सकता है।

सोलन: आज हथियार रखना एक अच्छे रुतबे की निशानी माना जाता है। बहुत से व्यक्ति अपने पास हथियार रखते हैं। लेकिन अब हथियारों का शौक रखना महंगा पड़ सकता है। हिमाचल में अब गन लाइसैंस लेना व रिन्यू करवाना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आर्म्स रूल 2016 लागू होने के बाद लाइसैंस धारकों को कई प्रकार की कागजी औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ेगा।


खास बात यह है कि अब नए नियम के मुताबिक नई फीस भी चुकानी पड़ेगी। ऐसे में क्रॉप प्रोटेक्शन के गन लाइसैंस लेना किसानों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में आर्म्स रूल 1962 के चलते गन लाइसैंस प्रदान किए जाते थे। इस रूल के मुताबिक लाइसैंस धारक को नाममात्र की फीस ही जिला मुख्यालय स्थित एडीएम कार्यालय में जमा करवानी होती थी। बताया जा रहा है कि अब ये रूल सितंबर महीने से लागू कर दिया है। इस महीने से मिलने वाले गन लाइसैंस नए रूल के मुताबिक दिए जाएंगे।


नए रूल में काफी बदलाव किए दए हैं। अब निर्माता कंपनी को प्रत्येक वर्ष 100 रुपए प्रति गन फीस देनी होगी। इतना ही नहीं हथियारों की डीलरशिप लेने के लिए 2 हजार रुपए फीस देनी होगी। अगर आपको कोई हथियार एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना है तो भी 500 रुपए फीस देनी होगी। गन लाइसैंस का पता बदलने के लिए भी 500 रुपए फीस देनी होगी। खास बात यह है कि अब लाइसैंस की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। पुलिस जांच के लिए 30 दिन, लाइसैंस रद्द करवाने के लिए 60 दिन, अतिरिक्त लाइसैंस रद्द करवाने के 60 दिन, लाइसैंस में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए 7 दिन निर्धारित कर दिए हैं। 

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