अवैध शराब तस्करी के मामले में एक साल की सजा

Edited By Updated: 30 Nov, 2015 10:10 PM

sentenced to one year in the case of illegal alcohol smuggling

अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने अवैध शराब तस्करी के मामले में आरोपी कृष्ण लाल निवासी चरणियां, तहसील कालका हरिया´णा को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

बीबीएन : अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने अवैध शराब तस्करी के मामले में आरोपी कृष्ण लाल निवासी चरणियां, तहसील कालका हरिया´णा को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

यह जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 5 जुलाई, 2011 को नंगल टक्कां के पास पुलिस टीम ने एक गाड़ी से चंडीगढ़ मार्का शराब की 11 पेटियां देसी  व 2 पेटियां अंग्रेजी की बरामद की थीं, जिसमें पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कृष्ण लाल के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की।

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