Edited By Updated: 29 Sep, 2016 04:40 PM
हथियार रखने के शौकीन लोगों के लिए जरूरी खबर है।
शिमला: हथियार रखने के शौकीन लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल प्रदेश में जिन लोगों के पास हथियार हैं, उनके लिए अब यू.आई.एन. नंबर (यूनीक आईडैंटीफिकेशन नंबर) लेना जरूरी कर दिया है। यह नंबर उन हथियार मालिकों को भी लेना होगा, जिनके पहले से घर में रखे गए हथियारों के लाइसैंस बने हुए हैं। वहीं नए आर्म्स लाइसैंस बनाने वाले व्यक्ति के पास यह नंबर होना जरूरी है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब इस नंबर के बिना अपने घर में हथियार नहीं रख सकता है। यह यू.एन.आई. नंबर अब व्यक्ति के हथियार पर अंकित होगा, जिससे हथियार की पहचान होगी कि वह नियमों के अनुसार किस व्यक्ति के पास है।
मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी हथियार मालिकों को 31 मार्च, 2017 तक यू.आई.डी. नंबर लेना होगा। इसके साथ ही घरों में हथियार रखने वाले लोगों को अब आर्म्स लाइसैंस बनाने के लिए 1000 रुपए अदा करने होंगे। आर्म्स लाइसैंस इंश्योरैंस एक्ट में हुए बदलाव के कारण अब प्रदेश में हथियार धारक जनता को ये पैसे अदा करने होंगे। एक्ट में हुए बदलाव के बाद अब नए आर्म्स लाइसैंस बनाने के लिए एक हजार और हथियार को रिन्यू करवाने के लिए 500 रुपए फीस लगेगी। इससे पहले हथियार का लाइसैंस बनाने के लिए 100 से 150 रुपए फीस लगती थी, वहीं हथियार रिन्यू करवाने के लिए 60 रुपए लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त हथियार किस प्रकार का है, इस आधार पर शुल्क लिया जाएगा।