वीरभद्र के आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की जांच पूरी, 8 को खुलेंगे पत्ते

Edited By Updated: 30 Aug, 2016 09:14 PM

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हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत नहीं मिली है।

शिमला/दिल्ली: हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर को कर दी है। वहीं सी.बी.आई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वीरभद्र के आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच पूरी हो गई है। 


गौरतलब है कि सी.बी.आई. ने दिल्ली उच्च न्यायालय से हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। बहरहाल न्यायमूर्ति ए. के. पाठक ने कहा कि वह मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और इसे अन्य पीठ को स्थानांतरित कर देंगे। उन्होंने एेसा करने का कोई कारण नहीं बताया।


अदालत ने कहा कि मामले को 30 अगस्त को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। सिंह के वकील ने मामले पर सुनवाई से पहले 2 हफ्ते का समय मांगा लेकिन सी.बी.आई. के वकील संजीव भंडारी और पहले की तारीख चाहते थे क्योंकि एजेंसी ने आरोपपत्र तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1 अक्तूबर 2015 को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि एजेंसी अदालत की अनुमति के बगैर सिंह को न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही उनसे पूछताछ कर सकती है।  


मामले को उच्चतम न्यायालय ने बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया था लेकिन अंतरिम आदेश पर अभी स्थगन नहीं दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस वर्ष 6 अप्रैल को सी.बी.आई. को निर्देश दिया था कि सिंह को गिरफ्तार नहीं करें और उनसे कहा कि वह जांच में शामिल हों। सी.बी.आई. की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। सी.बी.आई. ने याचिका में मांग की कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगाया जाए क्योंकि एजेंसी का दावा है कि इससे मामले की जांच गंभीर रूप से प्रभावित' हुई है।

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